केंद्र सरकार ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राशन की दुकानें देर तक और सप्ताहभर खुली रखने का दिया निर्देश
उपरोक्त उपाय करने से यह निर्धारित होगा कि, विभाग द्वारा जारी सलाह के अनुसार ही राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पीएमजीकेएवाई III और एनएफएसए के तहत खाद्यान्न सभी एनएफएसए लाभार्थियों को कोविड -19 प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करते हुए सुरक्षित तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों को बिना किसी कठिनाई के उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और इस संबंध में किए गए उपायों का व्यापक प्रचार भी करें।
इस सहायता से "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" (पीएम-जीकेएवाई III) का कार्यान्वयन फ़िलहाल दो महीने की अवधि यानी मई और जून 2021 के लिए उसी तरीके से शुरू किया गया है, जैसे पहले की तरह मुफ्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) के एक अतिरिक्त कोटा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम राशन प्रदान करके किया गया था। इन वितरण कार्यों से एनएफएसए की दोनों श्रेणियों अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत कवर किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को उनकी नियमित मासिक एनएफएसए पात्रता से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होगा।
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