अजमेर : इंसीडेंट कमाण्डरों द्वारा की गई शहरी क्षेत्र में कार्यवाही




(अजमेर) अजमेर शहरी क्षेत्र के लिए नियुक्त इंसीडेंट कमाण्डरों ने बुधवार को क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए कार्यवाही की।

     जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना का प्रसार रोकने के लिए सोशियल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में थोड़ी सी लापरवाही भी स्वयं, परिवार तथा समाज के लिए घातक हो सकती है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए अजमेर शहर में 9 इंसीडेंट कमाण्डर नियुक्त किए गए है। इनके द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्र में बिना मास्क पहने 59 व्यक्तियों के चालान बनाकर 29500 तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने पर 63 व्यक्तियों से 6400 रूपए वसूले गए। पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए मास्कविहीन 32 व्यक्तियों के विरूद्ध 16000 तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले 138 व्यक्तियों के विरूद्ध 13800 रूपए के चालान काटे गए। जेइटी दलों द्वारा 4 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया।

     नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि ब्यावर रोड़ स्थित खण्डेलवाल एग्रोकेयर तथा राठी टाटा ऑटो प्रतिष्ठानों को 24 घण्टे के लिए सीज किया गया। इस क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने पर 21 व्यक्तियों से 10500 रूपए तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 49 व्यक्तियों से 4900 रूपए वसूले। जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 6200 रूपए का जूर्माना वसूला गया। दरगाह क्षेत्र में मदनी होटल, भोला ट्रेवल्स एवं मित्तल हैण्डलूम को सीज भी किया गया।

     महिला एवं बाल विकास के उपनिदेशक हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों से 2500 तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाने वालों से 3100 रूपए के चालान वसूले गए। कार्यवाही के दौरान एक प्रतिष्ठान को सीज भी किया गया। नगरीय निकाय विभाग की उपनिदेशक डॉ. अनुपमा टेलर ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों से 2500 रूपए का जूर्माना वसूला गया। पहाडगंज में राजगार्डन पर गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर 5000 रूपए का चालान काटा गया।

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