होली एवं शब-ए-बारात को लेकर गृह विभाग ने जारी किए संशोधित आदेश



होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर हो सकेंगे आयोजन


(जयपुर) गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। 
संशोधित आदेश के अनुसार 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे। 

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