ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट के लिए जल्द हो सेवा नियमों में संशोधन
जारी विज्ञप्तियों में लाभ देने के लिए
प्रशासनिक समिति गठित
(जयपुर) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अन्य वर्गों के समान आयु सीमा तथा फीस में छूट देने की बजट
घोषणा को जल्द लागू करने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश
दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग इस संबंध में जल्द से जल्द कार्यवाही
करें ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल
सके।
गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर
इस संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिन भर्ती
परीक्षाओं की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं,
उनमें इस घोषणा का लाभ देने के लिए
मुख्यमंत्री ने एक प्रशासनिक समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति
विचार-विमर्श कर तीन दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति ऎसी जारी
विज्ञप्तियों के क्रम में विज्ञापित परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट का लाभ
देने सहित आने वाले समय में होने वाली परीक्षाओं की तिथि कब निर्धारित हो इस पर भी
विचार करेगी। समिति परीक्षाओं का समयबद्ध कैलेण्डर तय करने के संबंध में भी
अभिशंषा करेगी।
प्रमुख शासन सचिव कार्मिक की अध्यक्षता
में गठित इस समिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के
सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य
होंगे। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव (नियम) समिति के सदस्य सचिव होंगे।
बैठक में शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द
सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य,
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष
हरिप्रसाद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमन्त गेरा, प्रमुख शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता गायत्री राठौड़,
अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डीपी
जारौली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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