राजस्थान : सिलिकोसिस पीड़ितों को 3 लाख तथा मृत्यु पर 2 लाख रुपये का मुआवजा
(अजमेर) श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने
गुरूवार को विधानसभा में कहा कि सिलिकोसिस पीड़ितों के उपचार के लिए श्रम विभाग
द्वारा 3 लाख रुपये तथा मृत्यु होने पर मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपये दिये जाते
है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के लिए एक हजार 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन, सिलिकोसिस विधवा
पेंशन तथा पालनहार योजना जैसे लाभ भी राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं। इसके
अतिरिक्त खनन विभाग द्वारा भी 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
जूली प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस
सम्बन्ध मंंे पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि श्रम
विभाग द्वारा दी जाने वाली सिलिकोसिस सहायता राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का
भवन निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है। यह लाभ बोर्ड के सदस्यों के अलावा अन्य
व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी हिताधिकारी श्रमिक
के सिलिकोसिस पीड़ित होने पर श्रमिक द्वारा राजस्थान सिलिकोसिस पोर्टल पर
प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। श्रमिक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
पर प्राथमिक स्वास्थ्य जांच कराने के पश्चात् उसके सिलिकोसिस पीड़ित होने की
संभावना होने पर उसे जिला न्यूमोनोेकोसिस बोर्ड के प्रमाणीकरण लिए रैफर किया जाता
है।
श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि सिलिकोसिस
पीड़ितों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019
में सिलिकोसिस नीति लागू की गई।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा सहायता राशि के लिए आवेदन करने वालों का ही
रिकार्ड रखा जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर सिलिकोसिस
के लिए शिविर लगाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कारखाना व बॉयलर विभाग द्वारा भी
शिविर लगाने तथा जन-जागरूकता के कार्यक्रम किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि जैतारण
विधानसभा क्षेत्र में सिलिकोसिस की बीमारी वाले श्रमिक नहीं है, आस-पास के क्षेत्रों
में काम के लिए जाने पर इस बीमारी की संभावना हो सकती है। फिर भी आवश्यकता होने पर
जैतारण में भी विभाग द्वारा शिविर लगाया जा सकता है।
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