अजमेर : जिले में 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू होने के साथ नाईट कर्फ्यू भी हुआ शुरू


पांच से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्र

शादी में 200 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही अनुमत

कोरोना प्रोटोकॉल की करनी होगी पालना

     (अजमेर) कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देंशों की पालना में अजमेर जिले में 21 अप्रैल 2021 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा शादी में 200 एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम की भी पूर्व में अनुमति लेनी आवश्यक है।

     जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने के कारण मानव स्वास्थ्य व मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश प्रदान किए है। ऎसी स्थिति में अजमेर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए है।

     उन्होंने बताया कि इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर पांच व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का कठोरता से पालन करेंगे। विवाह संबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा जिला मुख्यालय शहरी सीमा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर तथा अन्य क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान फेस मॉस्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की कठोरता से पालना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों-निर्देशों एवं मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।

     उन्होंने बताया कि इस दौरान समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली, जुलूस, सभा इत्यादि सामूहिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में फेस मॉस्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की पालना सुनिश्चित की जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।

     उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंधन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं दी राजस्थान ऎपेडिमिक डिजीज आर्डिनेंस 2020 तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

 

अजमेर में रात्रि कफ्र्यू लागू

     (अजमेर) कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अजमेर जिला मुख्यालय के नगरीय सीमा क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू रहेगा।

     जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों की अप्रत्याशित वृद्वि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा गाईडलाईन (दिनांक 22 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक) जारी गयी है। इसके अनुसार नगरीय निकायों में रात्रि 10 बजे बाद बाजार बन्द रहेंगे। अजमेर जिला मुख्यालय के नगरीय सीमा क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्य लागू रहेगा। समस्त बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान बंद रहेंगे। समस्त बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सायं 10 बजे तक बंद कर दिये जाएंगे। इससे संबधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 11 बजे तक अपने घर पहुंच पाएंगे।

     उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन कफ्र्यू संबंधी आदेश से कुछ क्षेत्रों को अलग रखा गया है। इनमें निरन्तर उत्पादन करने वाली तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्टि्रयां, आईटी कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति, रेस्टोरेन्ट्स आदि शामिल किए गए है। इसके लिए पृथक से पास जारी नही किये जाएंगे।

     उन्होंने बताया कि इन रात्रिकालीन कफ्र्य से मुक्त संस्थाओं द्वारा कार्यस्थल संबंधी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में सधन जांच की जाएगी। जांच के दौरान दिशा निर्देशों का उल्लघंन पाए जाने पर संस्था को सील किया जाएगा। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इन आदेशों का उल्लघंन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

 

बैठक व्यवस्था प्लान के साथ मिलेगी समारोह आयोजन की अनुमत

    (अजमेर) कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए बैठक व्यवस्था प्लान के साथ ही समारोह आयोजन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

     जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों की अप्रत्याशित वृद्वि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा गाईडलाईन (दिनांक 22 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक) जारी गयी है। इसके अनुसार समारोह आयोजन के लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी। किसी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक अथवा जन कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ निर्धारित शर्तो के साथ जिला मुख्यालय शहरी सीमा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

     उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए आयोजनकर्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे। आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की विडियोग्राफी करवायी जाएगी। संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर यह विडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। अन्त्येष्टि अथवा अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा। समाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवास और सेनेटाईजर के प्रावधानों की पालना भी करनी होगी। इसके लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

     उन्होंने बताया कि अनुमति मिलने के पश्चात कार्यक्रम में सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो-मास्क, नो-एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिग, हैण्डवास एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किए जाएंगे। कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओ जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार बार सफाई की जाएगी।

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