मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 01 से 10 अप्रैल तक होगा पंजीयन



01 मई से होगा योजना का शुभारम्भ, नागरिकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ

(अजमेर) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीयन एक अप्रैल से किया जाएगा। नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने की इस योजना का शुभारम्भ एक मई से होगा।

     जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारम्भ आगामी एक मई से किया जाएगा। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-22 में की गई थी। योजना के लिए पंजीकरण गुरूवार एक अप्रैल से आरम्भ होगा। लाभार्थी स्वयं ऑनलाईन अथवा ई-मित्र केन्द्र से पंजीयन करवा सकते हैं। प्रशासन द्वारा आगामी 10 अप्रैल तक जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

     उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जन-आधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी परिवार के जन-आधार कार्ड पर पात्रता श्रेणी की सीडिंग होना आवश्यक है। जन-आधार अथवा भामाशाह से वंचित परिवारों को पहले जन-आधार कार्ड के लिए पंजीयन करवाना होगा। जन-आधार आईडी जनरेट होने के पश्चात चिरंजीवी योजना के लिए पंजीयन करवाया जा सकता है।

     उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए) के अन्तर्गत पात्र परिवारों के राशन कार्ड जन-आधार अथवा भामाशाह कार्ड से जुड़े होने चाहिए। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों की 24 अंको वाली परिवार पहचान संख्या का जन-आधार अथवा भामाशाह कार्ड पर मैपिंग होना आवश्यक है। राज्य के समस्त विभागों के कार्यरत संविदा कार्मिक को योजना के सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा सत्यापन करने पर इन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। जन-आधार कार्ड से जुड़े राज्य के लघु सीमांत कृषक भी सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। इन समस्त श्रेणियों के परिवारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के अन्य परिवार भी प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं।

     उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित परिवार पूर्व में ही जन-आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। अतः इनका पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों की परिवार पहचान संख्या की सीडिंग करवाने पर योजना से लाभान्वित हुआ जा सकता है। इसके लिए अन्य पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। राजकीय विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिको के लिए लिंक स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान भारत से सम्बन्धित वेबसाइट पर उपलब्ध है। लाभार्थी जन-आधार कार्ड अथवा पंजीयन रसीद नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। पंजीकरण के दौरान ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर परिवार का ई-प्रमाणीकरण होगा। इसे सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित किया जाएगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों की सूचना विभागीय पोर्टल पर अपडेट की जा सकेगी।

     उन्होंने बताया कि लघु एवं सीमान्त कृषक भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जन-आधार कार्ड अथवा पंजीयन रसीद नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर फीड करने पर ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक वेरीफेकेशन करवाना होगा। जन-आधार कार्ड से नहीं जुड़े लघु एवं सीमान्त कृषक ई-मित्र केन्द्र पर जन-आधार कार्ड में स्वामित्व वाली भूमि की सिडिंग करवा सकते है। इसके पश्चात योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

     उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा राज्य के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने की है। निःशुल्क पात्रता के लिए निर्धारित 4 श्रेणियों में नहीं आने वाले परिवारों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार के मेडिक्लेम अथवा मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं होने वाले परिवार 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार के परिवारों के लिए लिंक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन-आधार कार्ड अथवा रसीद नम्बर, आधार कार्ड नम्बर एवं ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक वेरिफेकेशन से परिवार का प्रमाणीकरण किया जा सकता है। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में ई-मित्र केन्द्र अथवा डिजीटल पेमेन्ट मोड से भुगतान किया जाएगा।

     उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास जन-आधार कार्ड, कार्ड नम्बर अथवा जन-आधार पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड होना आवश्यक है। ई-मित्र पर पंजीयन के लिए आवेदन शुल्क 20 रूपए तथा प्रीमियम संग्रहण शुल्क 10 रूपए निर्धारित किया गया है। जिले में चिरंजीवी योजना के लिए विशेष पंजीयन अभियान एक अप्रेल से 10 अप्रेल तक चलाया जाएगा। इस दौरान पंजीयन शिविरों का आयोजन होगा। पंजीयन शिविरों के उपरान्त भी 30 अप्रेल तक ऑनलाईन पंजीकरण किया जा सकता है।

     उन्होंने बताया कि शिविरों के सफल संचालन के लिए ब्लॉक स्तरीय दल गठित किए गए है। इसमें उपखण्ड अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगरीय निकाय तथा डीओआईटी के प्रोग्रामर को सम्मिलित किया गया है। गर््रामीण क्षेत्रों में शिविर की सम्पूर्ण व्यवस्था ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी। पटवारी द्वारा जमाबन्दी की प्रतिलिपी जारी की जाएगी।

     उन्होंने बताया कि इस योजना के सॉफ्टवेयर पर पात्र परिवार का पंजीयन होने पर स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी डाउनलोड की जा सकती है। योजना से जुड़े परिवारों का चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार एवं गम्भीर बिमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रूपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसमें विभिन्न बीमारियों के एक हजार 576 पैकेज शामिल है। योजना से जुड़े निजी एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद पन्द्रह दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल हैं।

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