आबकारी नीति, शराब दुकान की बोली और आवंटन आदि प्रक्रिया की जानकारी के लिए हैल्प डेस्क स्थापित
(अजमेर) जिला आबकारी विभाग ने राज्य सरकार की आबकारी नीति, शराब की दुकानों की बोली और आवंटन आदि प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए हैल्पडेस्क स्थापित की है। विभाग ने इसके लिए लैण्डलाइन नम्बर 0145-2970364 के अलावा जिले के विभिन्न वृतों के प्रभारी नियुक्त कर उनके मोबाइल नम्बर भी जारी किए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति से सम्बन्धित पूछताछ एवं एमएसटीसी की साईट पर ऑन-लाईन पंजीकरण व बोली लगाए जाने से संबंधित पूछताछ के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई। हेल्प डेस्क राजकीय अवकाश के दिनों में भी कार्यरत रहेगी। इसमें दूरभाष नं. 0145-2970364 पर कार्यालय समय प्रात 9.30 से सांय 6 बजे तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क प्रभारी आबकारी निरीक्षक अरविन्द कुमार खींची को नियुक्त किया गया है। उनके मोबाईल नं. 9414807288, सूचना सहायक चन्द्रकान्ता राठौर के मोबाईल नं. 7014568610 तथा बन्दोबस्त शाखा प्रभारी विनोद कुमार शर्मा के मोबाईल नं. 9782310007 पर भी जानकारी ली जा सकती है। इसी तरह वृत अधिकारी वृत क्षेत्र अजमेर शहर उत्तर से सम्बन्धित जानकारी के लिए आबकारी निरीक्षक तरूण अरोड़ा के मोबाईल नं. 9829239177, अजमेर शहर दक्षिण व किशनगढ़ से सम्बन्धित जानकारी के लिए आबकारी निरीक्षक गुरनाम सिंह के मोबाईल नं. 8619140536, मसूदा व ब्यावर से सम्बन्धित जानकारी के लिए आबकारी निरीक्षक उम्मेदाराम के मोबाईल नं. 9929337474, अजमेर ग्रामीण से सम्बन्धित जानकारी के लिए आबकारी निरीक्षक अरविन्द कुमार खींची के मोबाईल नं. 9414807288, आबकारी वृत अरांई से सम्बन्धित जानकारी के लिए आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेड़ा के मोबाईल नं. 7689902409 तथा आबकारी वृत क्षेत्र नसीराबाद व केकड़ी से सम्बन्धित जानकारी के लिए आबकारी निरीक्षक मनीष वर्मा के मोबाईल नं. 9950729955 पर प्राप्त की जा सकेगी।
इसके अतिरिक्त अजमेर जिले के ई-मित्र, स्थानीय निजी वेब सेवा प्रदाता तथा सायबर कैफे संचालकों को भी इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। उनके माध्यम से भी प्रक्रिया संबंधी जानकारी ली जा सकती है। साथ ही विभागीय वेबसाईट www.rajexcise.gov.in के पब्लिक डोमेन पर आबकारी नीति से सम्बन्धित दिशा निर्देश को देख कर भी मदिरा दुकानों की बोली लगाए जाने से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन शुल्क एवं आवेदन सम्बन्धित समस्त जानकारी विभागीय वेब साईट के पब्लिक डोमेन पर हेल्प डेस्क प्रभारी, आबकारी निरीक्षक, ई-मित्र आदि से ली जा सकती है।
मद्य-संयम नीति के अनुसार होगी मदिरा दुकानों की निलामी
अजमेर जिले में बंदोबस्त वर्ष 2021-22 के लिए मदिरा दुकानों की निलामी राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2021-22 के अनुसार की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति निर्धारित की गई है। इसी के अनुसार आबकारी बंदोबस्त, आबकारी ड्यूटी, फीस, सरचार्ज, देशी मदिरा एवं तकनीकी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। अधिक पारदर्शिता के लिए आबकारी बन्दोबस्त के अंतर्गत दुकानवार ऑनलाईन निलामी से अधिकतम बोली के आधार पर दुकान आवंटित की जाएगी। वर्ष 2021-22 मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी। मदिरा दुकानों की संख्या वर्ष 2020-21 के अनुसार 472 यथावत रखी गई है। एक व्यक्ति को एक जिले में अधिकतम दो एवं सम्पूर्ण राज्य में अधिकतम पांच मदिरा दुकानों से अधिक का आवंटन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए आबकारी डयूटी, फीस एवं सरचार्ज के बारे में भी राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति में प्रावधान किया गया है। बीयर पर अतिरिक्त आबकारी डयूटी में 10 प्रतिशत की कमी की गई है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं विदेशी आयातित मदिरा (बीआईओ) के अलावा अन्य आबकारी उत्पादाें पर कोविड सरचार्ज समाप्त किया गया है। देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य में कोई वृद्धि नहींं करने के साथ ही बीयर की एमआरपी में 30 से 35 रूपये की कमी की गई है। भारत निर्मित विेदेशी मदिरा एवं बीयर पर स्पेशल वेण्ड फीस की समाप्ति की गई है।
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र की भारत निर्मित विेदेशी मदिरा एवं बीयर दुकानों पर वार्षिक लाईसेन्स फीस की समाप्ति की गई है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के एन्युलाइज बिल राशि का 7 प्रतिशत कम्पोजिट फीस होगी। अग्रिम जमा राशि का प्रावधान 14.5 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया हैं। भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी डयूटी एवं अतिरिक्त आबकारी डयूटी तथा बीयर पर आबकारी डयूटी यथावत रखी गई है। देशी मदिरा पर 175 एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) पर 185 प्रति एलपीएल आबकारी डयूटी रखी गई है। इसी प्रकार बेसिक लाईसेन्स फीस देशी मदिरा पर 44 एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) पर 105 रूपये प्रति बल्क लीटर रखी गई है।
उन्होंने बताया कि देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) का हिस्सा 50-50 प्रतिशत होगा। साथ ही 50/60 यू.पी. कम तेजी की देशी मदिरा का न्यूनतम हिस्सा 40 प्रतिशत यथावत रखा गया है। अवैध मदिरा परिवहन को रोकने के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। रिटेल दुकानों पर पीओएस मशीन एवं बिलिंग अनिवार्य रूप से लागू होगी। आरएसजीएसएम एवं आरएसबीसीएल के गोदामों को आवश्यकता के अनुसार एकीकृत कर आधुनिकीकरण किया जाएगा।
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