राजस्थान : प्रदेश में अधिस्वीकृत पत्रकारों को कैशलैस मेडिक्लेम सुविधा के आवेदन 10 फरवरी तक

 


    सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कैशलैस मेडिक्लेम पॉलिसी हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अस्थाई रूप से अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी इस वर्ष से कैशलैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी सुविधा का लाभ दिया जाएगा। आवेदन पत्र फोरमेट डीआईपीआर की साइट पर दिए गए लिंक http://www.dipr.rajasthan.gov.in/content/dipr/en/cms.html  से डाउनलोड किया जा सकता है।

 

सोनी ने बताया कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू की गई कैशलैस मेडिक्लेम पॉलिसी की अवधि 28 फरवरी 2021 को समाप्त होने जा रही है। ऎसे सभी स्थाई एवं अस्थाई रूप से अधिस्वीकृत पत्रकारों को निर्धारित फोरमेट में (उपरोक्त वेबलिंक पर उपलब्ध) कैशलैस मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए अपना आवेदन मय वांछित दस्तावेजों को जिला जनसम्पर्क कार्यालय में 10 फरवरी तक जमा करवाना होगा। ऎसे पत्रकार जिन्हें पूर्व में भी कैशलैस बीमा पॉलिसी का लाभ मिल रहा था, उन्हें भी यह फॉर्म भरना आवश्यक है। 

 

सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त ने बताया कि कैशलैस मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए सम्बन्धित पत्रकार पर आश्रित माता-पिता जिनकी आय 2000 रुपए प्रतिमाह से कम हो एवं  21 वर्ष से कम आयु के दो बच्चे पात्र होंगे। सम्बन्धित पत्रकार को आश्रितों की जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा वर्तमान या स्थायी पते सम्बन्धी फोटो आईडी प्रस्तुत करनी होगी। पत्रकार का स्वयं एवं आश्रितों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। यदि पूर्व में कोई बीमारी है तो उस स्थिति में सम्बन्धित डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

 

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