निकाय चुनाव 2021 : राजकीय खर्च पर नहीं होंगे सरकारी विज्ञापन जारी
जिले के नगरीय निकायों के होने वाले आम चुनाव 2021 के दौरान आचार संहिता लागू होने से सरकारी खर्च पर विज्ञापन जारी करना प्रतिबंधित रहेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय आम चुनाव 2021 कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए है। आचार संहिता के दौरान राजकीय खर्च पर राज्य सरकार की उपलब्धियों को दर्शित करने वाले किसी भी तरह के विज्ञापनों को जारी करने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दौरान प्रभावित नगर निकायों द्वारा अपनी पांच वर्षों की उपलब्धियों के लिए राजकीय खर्च पर किसी भी तरह के विज्ञापनों पर पूर्णताः प्रतिबंध रहेगा। ऎसे नगर निगम द्वारा राजकीय खर्च पर निगम की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, कट-आउट एवं होर्डिंग्स को प्रदर्शित किया जाना भी पूर्णतः निषेध रहेगा।
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