स्कूल फीस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
प्राइवेट स्कूल फीस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज अपना फैसला सुना दिया हैl मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ती की बेंच ने फैसला किया है कि स्कूल अपनी फीस 28 अक्टूबर की सरकार की सिफारिशों के मुताबिक ले सकेंगेl
हाई कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के अनुसार जितना सिलेबस होगा, ट्यूशन फीस का भी उतना ही फीसद वसूल कर सकेंगेl
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने जयपुर उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक कमेटी गठित की थीl उस कमेटी ने 28 अक्टूबर को अपनी सिफारिशें सौंपी थीl कमेटी की सिफारिशों में कहा गया था कि जो भी विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही हैं, वे ट्यूशन फीस का 70 फीसद हिस्सा बतौर फीस ले सकते हैंl
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