स्कूल फीस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

 


प्राइवेट स्कूल फीस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज अपना फैसला सुना दिया हैl मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ती की बेंच ने फैसला किया है कि स्कूल अपनी फीस 28 अक्टूबर की सरकार की सिफारिशों के मुताबिक ले सकेंगेl 

हाई कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के अनुसार जितना सिलेबस होगा, ट्यूशन फीस का भी उतना ही फीसद वसूल कर सकेंगेl 

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने जयपुर उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक कमेटी गठित की थीl उस कमेटी ने 28 अक्टूबर को अपनी सिफारिशें सौंपी थीl कमेटी की सिफारिशों में कहा गया था कि जो भी विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही हैं, वे ट्यूशन फीस का 70 फीसद हिस्सा बतौर फीस ले सकते हैंl 

इसके साथ ही स्कूलें खुलने के बाद जितना कोर्स संबंधित बोर्ड की तरफ से तय किया जाएगा, उसके मुताबिक, स्कूल फीस ले सकें, किन्तु राज्य सरकार की इन सिफारिशों को प्राइवेट स्कूलों और अभिभावकों ने मनाने से इनकार कर दिया थाl इसके बाद उच्च न्यायालय का रुख किया गया थाl जिसने आज अपना फैसला सुना दिया हैl 


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