उपभोक्ता बिना किसी विलम्ब शुल्क के 31 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे लॉकडाउन अवधि के बिजली का बिल

अजमेर, राजस्थान 



           राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को राहत दी है । उपभोक्ता माह मार्च, अप्रेल, मई व जून 2020 के बकाया बिलों का भुगतान बिना किसी विलम्ब शुल्क के 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करा सकेंगे।



     अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण आए तरलता के संकट को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार डिस्कॉम ने विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि में कई प्रकार की राहत प्रदान की गई थी।



जिसके अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी (50 यूनिट तक) के माह मार्च, अपे्रल, मई, जून 2020 के विद्युत बिलों के भुगतान की देय तिथि को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया था। इस अवधि में भुगतान करने पर निगम द्वारा उपभोक्ताओं को 5 प्रतिशत की छूट आगामी बिलों में दी गई थी।



तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा इन श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत बिल की देय राशि को 31 जुलाई 2020 तक दो किश्तों में बिना किसी विलम्ब शुल्कध्सरचार्ज के भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। उपभोक्ताओं को और राहत देते हुए डिस्कॉम ने लम्बित बिल की मूल राशि को 31 अक्टूबर 2020 तक जमा कराने पर उपभोक्ता से किसी भी प्रकार का विलम्ब शुल्क नही लिया जाएगा।



     भाटी ने ऎसे सभी उपभोक्ताओं से आग्रह करते हुए अपील की कि अपने लम्बित बिलों का भुगतान 31 अक्टूबर 2020 तक करके राज्य सरकार द्वारा जारी इस छूट का लाभ उठाएं।


------------------------------------------------------------------------------


AYN NEWS


Facebook


https://www.facebook.com/AYN-News-950074058504387/


You Tube


https://www.youtube.com/channel/UCX8IErM_LGOPipin5XRgBuQ


Twitter


https://twitter.com/aynnewsindia


Web Page


https://aawasyog.page


Gmail


aynnewsindia@gmail.com


Mo : 7737956786


------------------------------------------------------------------------------


 


 


Comments