जिला मुख्यालय पर बैठक या सार्वजनिक कार्यक्रम से पूर्व लेनी होगी अनुमति

अजमेर, राजस्थान 


जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश


उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही


         


        अजमेर जिला मुख्यालय पर आगामी 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह की बैठक, आयोजन या सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।



                जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने आज इस आशय के निर्देश जारी किए। इसके तहत अजमेर जिला मुख्यालय पर यदि किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में पूर्व में आवेदन कर कार्यक्रम कर कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान प्रस्तुत किया जाता है तो समाधान होने पर ऐेसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये सशर्त अनुमति प्रदान कर सकेगे।



सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति जारी करने के लिए अति. जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गृह विभाग द्वारा जारी आदेशो के अध्यधीन अनुमति जारी करना सुनिश्चित करेगे।


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