डॉ कफील खान को तत्‍काल रिहा करने के आदेश


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने हिरासत में लिया था।



अलीगढ़ के जिलाधिकारी के आदेश पर 13 फरवरी को खान के खिलाफ एनएसए लागू किया गया था। अदालत ने कहा कि आदेश अवैध था, क्योंकि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आधार कफील खान को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।


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