देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला

जपुर, राजस्थान 


कोरोना महामारी के दृष्टिगत महत्वपूर्ण निर्णय 11 जिला मुख्यालयों पर धारा-144 लागू
5 से अधिक के इकट्ठा होने पर रोक सोमवार से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन
जिला स्तर तक वॉर रूम स्थापित होंगे



राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लागू कर 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। 



कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थ्तिि के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इक्कठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर 5 व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की पालना करेंगे। संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। 



सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ी


गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। केवल अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।



सभी जिलों में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था


मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी भी जिले में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है। इस संबंध में कतिपय भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।



सोमवार 21 सितम्बर से राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 शुरू होगी


राजस्थान में कोविड-19 महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को किसी भी परेशानी सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी सोमवार 21 सितम्बर से शुरू होगी। कोई भी व्यक्ति 181 नम्बर डायल करके कोरोना से संबंधित समस्या के समाधान तथा सलाह लेने के लिये सम्पर्क कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस हेल्पलाइन के लिए पर्याप्त टेलीफोन लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 



राज्य एवं जिला स्तर तक वॉर रूम भी स्थापित


इस हेल्पलाइन पर आने वाली कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं तथा लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं के समाधान के लिए किये जाएंगे। कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों की सहायता के लिए ये वॉर रूम 24x7 काम करेंगे। जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी वॉर रूम के प्रभारी होंगे।



गहलोत ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित हेल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प की पालना करनी चाहिए। 



इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।



------------------------------------------------------------------------------


AYN NEWS


Facebook


https://www.facebook.com/AYN-News-950074058504387/


You Tube


https://www.youtube.com/channel/UCX8IErM_LGOPipin5XRgBuQ


Twitter


https://twitter.com/aynnewsindia


Web Page


https://aawasyog.page


Gmail


aynnewsindia@gmail.com


Mo : 7737956786


------------------------------------------------------------------------------


 


Comments