प्रति शुक्रवार लगाए जाएंगे विशेष शिविर, व्यक्तिगत लाभ एवं राजस्व रिकॉर्ड से संबन्धित होंगे कार्य

अजमेर, राजस्थान 



ग्रामीणों को व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से लाभान्वित करने तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्तों के अंकन के लिए अगस्त माह में प्रति शुक्रवार को विशेष कैंप लगाए जाएंगे।


     सभांगीय आयुक्त डॉ. आरूषी मलिक ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं मनरेगा योजना, सामाजिक सुरक्षा पैंशन, पालनहार योजना, रास्तों को खुलवाने व नये रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के लिए विशेष शिविर आयोजित होंगे। आगामी 7, 14, 21 एवं 27 अगस्त को प्रत्येक पंचायत समिति में उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी द्वारा कैंप आयोजित किए जाएगेंं। इन शिविरों में संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ, सीबीईईओ, पटवारी, ग्राम सेवक, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।



     उन्होंने बताया कि इन कैंपो में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत लाभ के कार्य किए जाएंगे। एससी, एसटी, बीपीएल, लघु एवं सीमान्त कृषक के लिए व्यक्तिगत लाभ के फार्म पोण्ड, टांका निर्माण एवं केटल शेड जैसे न्यूनतम 5 कार्यो के प्रस्ताव तथा सड़क के किनारे पटरी निर्माण के न्यूनतम 2 कार्यो के प्रस्ताव ग्राम पंचायतवार तैयार किए जाएंगे। इसी प्रकार रास्तों को खुलवाने एवं नये रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से संबंधित कार्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 251 एवं राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत किए जाएंगे।



     उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन तथा पालनहार योजना के आवेदन पत्र प्राप्त कर उन्हें स्वीकृत किया जायेगा। इसी प्रकार राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही एवं राशन कार्ड आधार सीडिंग तथा डूप्लीकेट राशन कार्ड की भी समीक्षा की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा के प्रस्तावित कार्यो का चिन्हीकरण कर मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर नियमानुसार स्वीकृति जारी की जाएगी।


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