राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 2 लाख 42 हजार चालान
जयपुर, राजस्थान
प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 2 लाख 42 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 3 करोड 85 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर एक लाख से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 8 हजार से अधिक, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर एक लाख 30 हजार व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा- तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
महानिदेशक पुलिस अपराध एम.एल.लाठर ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 495 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार 292 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर 6 लाख 11 हजार वाहनों का चालान एवं एक लाख 50 हजार वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 10 करोड़ 47 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
लाठर ने बताया कि प्रदेश में 22 हजार व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 217 मुकदमे दर्ज कर 299 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 226 को गिरफ्तार किया गया है।
महानिदेशक पुलिस अपराध ने बताया कि कालाबजारी करने वाले लोगो पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 139 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 95 को गिरफ्तार किया गया है।
लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा सभी निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियों निषिद्ध है। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने एवं मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है।
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