कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर कार्यवाही, अब तक 7050 व्यक्तियों से वसूली 13 लाख से अधिक राशि

अजमेर, राजस्थान 



 कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा एडवाईजरी का उल्लंघन करने पर अब तक जिले में 7050 व्यक्तियों पर कार्यवाही करने पर 13 लाख से अधिक रूपये वसूले गए।



जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी पालना के लिए पुलिस, प्रशासन, कार्यस्थल  प्रभारी तथा मजिस्ट्रेट के द्वारा समझाइश की जाती है। समझाईश के उपरान्त भी नही मानने वाले व्यक्ति पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अब तक 7 हजार 50 व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न उल्लंघनों पर कार्यवाही की गई । इन कार्यवाहियों से 13 लाख 40 हजार 600 रूपये का जुर्माना वसूला गया।



उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर फेस मास्क अथवा फेस कवर नही पहनने वाले 4 हजार 442 व्यक्तियों का चालान बनाकर 8 लाख 89 हजार 600 का जुर्माना वसूला। इसमें से पुलिस ने 7 लाख 57 हजार 800, मजिस्ट्रेट ने 65 हजार तथा कार्य स्थल प्रभारी ने 66 हजार 800 रूपये वसूले। मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों को सामान बेचने वाले 405 दुकानदारों पर कार्यवाही कर 2 लाख एक हजार 700 की राशि वसूली गई। इसमें से पुलिस द्वारा एक लाख 71 हजार, मजिस्ट्रेट द्वारा 24 हजार तथा कार्य स्थल  प्रभारी द्वारा 6 हजार 700 रूपये वसूले गये।



उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले 70 व्यक्तियों से 14 हजार की राशि वसूली गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पाए जाने वाले 19 व्यक्तियों पर 9 हजार 500 का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तम्बाकू बेचने वाले 16 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 16 हजार का जुर्माना लगाया। सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक  दूरी की पालना  2 हजार 98 व्यक्तियों ने नहीं की । इन पर 2 लाख 9 हजार 800 का जुर्माना लगाया गया।



उन्होंने बताया कि जिला एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से संबंधित जमाव का आयोजन या उस समारोह में सामाजिक दूरी नहीं रखने पर 2 कार्यवाहियों में 10 हजार का जुर्माना वसूला गया। अनिवार्य क्वारेंटाईन की शर्तों का 3 प्रवासियों द्वारा उल्लंघन किया गया इन पर 3 हजार का जुर्माना आरोपित किया गया।


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