कोरोना बचाव नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की पैनी नजर, प्रतिदिन हो रहे हैं जुर्माने

अजमेर, राजस्थान 


आमजन से सावधान रहने की अपील


जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर जारी अभियान


662 व्यक्तियों पर हुई कार्यवाहीवसूला लाख 14 हजार का जुर्माना


   


              कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वेरेंटाइन उल्लंघन आदि मामलों में प्रशासन द्वारा लगातार जुर्माना किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस ने आमजन से नियमों का पालन करने और महामारी से बचाव के लिए सचेत रहने की अपील की है।


     जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव ही वर्तमान में सर्वोत्तम उपचार है। प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। हम सभी नियमों का पालना करेंगे। तभी महामारी से बचाव और संक्रमण की रोकथाम संभव है। कोरोना महामारी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आज 662 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए एक लाख 14 हजार 200 से अधिक की राशि वसूली गई।



     जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने वाले 332 व्यक्तियों के चालान बना कर 66 हजार 700 का जुर्माना वसूला गया। इसमें पुलिस द्वारा 44 हजार 400, मजिस्ट्रेट द्वारा 9 हजार तथा कार्यस्थल प्रभारी द्वारा 13 हजार 300 की वसूली हुई। दुकानदार द्वारा फेस मास्क नहीं पहने व्यक्तियों को सामान बेचने पर 36 दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही करके 18 हजार के चालान काटे गये। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले एक व्यक्ति पर कार्यवाही कर 200 रूपये का जूर्माना वसूला गया। इसी प्रकार 6 फीट की सामाजिक दूरी नहीं बनाने वाले 293 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर 29 हजार 300 की राशि वसूली गई।



     उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 9 हजार 47 उल्लंघनकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 16 लाख 84 हजार 200 रूपए के चालान काटे गए। इसमें सार्वजनिक अथवा कार्य स्थल पर मास्क अथवा कवर नहीं पहनने 10 लाख 97 हजार 600, दुकानदार द्वारा ऎसे व्यक्ति को विक्रय करना जिसने मास्क अथवा कवर नहीं पहना हो से 2 लाख 50 हजार 700, सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों से 14 हजार 400, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता हुआ पाये जाने वालों से 9 हजार 500, पान, गुटखा, तम्बाकू विक्रय करता हुआ पाया जाने वालों से 17 हजार, सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 06 फीट सामाजिक दूरी नहीं बनाने वालों से 2 लाख 95 हजार वसूल किए गए।


     उन्होंन बताया कि इसी प्रकार जिला अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से सम्बन्धित जमाव का आयोजन या उस समारोह में सामाजिक दूरी नहीं रखने पर दो व्यक्तियों से 10 हजार वसूले गए। तीन प्रवासियों के द्वारा अनिवार्य क्वारेन्टाईन का उल्लंघन करने पर तीन व्यक्तियों पर 3000 जुर्माना लगाया गया।


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