गंभीर कोरोना मरीजो को ही किया जाएगा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती
अजमेर, राजस्थान
अब एसिम्पटोमेटिक मरीजों को किया जाएगा होम आइसोलेट
शहर को चार जोन में बांटकर बढ़ाए जाएंगे सैम्पल
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सैम्पलिंग शुरू, पहले दिन 122 लोगों के लिए सैम्पल
जिला कलक्टर फील्ड में खुद देखने पहुंचे सैम्पलिंग
गंभीर कोरोना मरीजो को ही किया जाएगा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती
अजमेर जिले में कोरोना महामारी संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब केवल गंभीर रूप से बीमार कोरोना पॉजीटिव मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। एसिम्पटोमेटिक या हल्के लक्षण वाले पॉजीटिव मरीजों को उनके घर पर ही आइसोलेट या क्वारेंटाइन किया जाएगा। अजमेर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोरोना सैम्पलिंग शुरू कर दी गई है। जिला कलक्टर ने खुद चिकित्सालयों पर निरीक्षण कर सैम्पलिंग की व्यवस्थाओं को जांचा।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने अजमेर जिले में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए नए सिरे से रणनीति पर काम करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब केवल गंभीर कोरोनो मरीजो को ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। वेरीमाइल्ड एवं प्री सिम्पटोमेटिक कोरोनो पोजिटिव मरीजो को होम आइसोलेशन अथवा होम क्वारेंटाइन में रखा जाएगा। संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को स्टेट अथवा होम क्वारेंटाइन करने के संबंध में संशोधित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि क्वारेंटाइन होने वाले व्यक्ति अथवा परिजनों से स्टेट क्वारेंटाइन के चुनाव की दशा में विकल्प पुछा जाएगा। होम क्वारेंटाइन के विकल्प का चुनाव करने पर विभिन्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाएगी। संबंधित व्यक्ति या परिवार का मकान पर्याप्त रूप से बडा और हवादार होना आवश्यक है। ऎसे मकान में पर्याप्त संख्या में शौचालय व स्नानागार होने चाहिए। क्वारेंटाइन होने वाले व्यक्तियों द्वारा समस्त प्रोटोकॉल, आदेश तथा एडवाईजारी का आवश्यक रूप से पालन किया जाएगा। ऎसे व्यक्ति के द्वारा होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन नही किये जाने की सहमति व जमानत-मुचलका निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि साथ ही उसके कोई दो पड़ोसियों द्वारा भी उनकी जिम्मेदारी ली जाकर मुचलके भरे जाना आवश्यक है। ये पड़ोसी ऎसे परिवार की सभी आकस्मिक तथा नियमित आवश्यकताओं व्यवस्था का उत्तरदायित्व लेगें। पड़ोसी ये समस्त व्यवस्थाएं करते समय आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनुपालना भी बंध पत्र में शर्त के रूप आश्वस्त करेगा। ऎसे क्वारेंटाइन हो रहे परिवार की जानकारी अड़ोस-पड़ोस व मोहल्ले के लोगो को दी जाएगी ताकि उल्लघंन की दशा में वे शिकायत करे सकें। क्वारेंटाइन होने वाले परिवार को इस संदर्भ में पूर्ण सहमति प्रदान करना आवश्यक होगा। होम क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उल्लघंन करने संबंधी शिकायत 0145-2427095 पर की जा सकेगी। ऎसे किसी भी शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ऎसी कोई शिकायत सही पाये जाने की दशा में उस परिवार को आवश्यक रूप से स्टेट क्वारेंटाइन में भेजा जाएगा। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 व 54 तथा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 188 के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा, जिसमें दो वर्ष तक सजा का प्रावधान है।
यह रहेगी होम आईसोलेशन की प्रक्रिया
जिला कलक्टर ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव वेरी माइल्ड एवं प्री सिम्पटोमेटिक व्यक्तियों के होम आइसोलेशन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार ऎसे व्यक्ति को ईलाज करने वाले चिकित्सा अधिकरी द्वारा निर्धारित प्रारूप में वेरीमाइल्ड एवं सिम्पटोमेटिक के रूप में क्लीनिकली असाईन किया जाना तथा होम आइसोलेशन के लिये उपयुक्त बताया जाना आवश्यक होगा। ऎसे व्यक्ति के घर में उसके लिये अलग से कमरा, वॉश रूम सहित सैल्फ आईसोलेशन के लिए अलग से व्यवस्थाऎं हो। साथ ही शेष व्यक्तियों के क्वारेंटाइन के लिये पर्याप्त सुविधाऎं होना आवश्यक है। ऎसे व्यक्ति के घर पर हर समय केयर गिवर होना चाहिये तथा ऎसे केयर गिवर ओर हॉस्पीटल के बीच में कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिये। केयर गिवर तथा घर में रहने वाले सभी निकट सम्पर्क व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई सलाह अनुसार तथा प्रोटोकॉल के तहत हाइड्रोक्सीक्लोरीक्वीन प्रोफाइलेक्सीस लेनी होगी।
उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन होने वाले मरीज, केयर गिवर तथा परिवार के सभी निकट सम्पर्क व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऎप अथवा राज कोविड इन्फो एप डाउनलोड करना होगा। इसे हर समय एक्टिव रखना होगा। रोगी को उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच तथा स्वास्थ्य स्थिति की नियमित सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी, कन्ट्रोल रूम, नियुक्त दल एवं अन्य सक्षम प्राधिकारी को देने के लिये सहमति देनी होगी। साथ ही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर सैल्फ रिपोटिर्ंग करनी होगी। रोगी के अतिरिक्त उस घर में रहने वाले उसके केयर गिवर व अन्य व्यक्तियों को भी होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। रोगी के अतिरिक्त घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को होम क्वारेंटाइन की समस्त शर्तो व प्रक्रियाओं की पालना करनी होगी ।
उन्होनें बताया कि इस संबंध में दो पड़ोसियों की प्रतिभूति दिलानी होगी। रोगी, उसके केयर गिवर, और उसके घर में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन अपने शारीरिक तापमान व अन्य स्वास्थ्य दशाओं में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन अपने शारीरिक तापमान व अन्य स्वास्थ्य दशाओं की बार-बार जांच की जाएगी कोई भी असामान्यता कोविड-19 के लक्षण तथा सर्दी, खांसी, जुकाम व श्वास की तकलीफ आदि होने की दशा में तत्काल रिपोर्ट की जाएगी।
रोगी द्वारा अपने आक्सीजन लेवल की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिये आवश्यक उपकरण यथा थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ यथा ट्रीपल लेयर मेडिकल मास्क. ग्लब्स आदि की व्यवस्था स्वंय के स्तर पर की जाएगी। रोगी, उसके केयर गिव और उसके घर में रहने वाले व्यक्तियों को होम क्वारेंटाइन के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी गाईड लाईन, प्रोटोकॉल, आदेश, निर्देश की पालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि केवल सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात ही होम क्वारेंटाइन की समयावधि समाप्त हो सकेगी। जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर होम क्वारेंटाइन के स्थान पर अस्पताल या स्टेट क्वारेंटाइन में रखे जाने के निर्देश दिये जा सकेगे, जिसकी पालना में पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा।
अरबन पीएचसी पर सैम्पलिंग शुरू, कलक्टर फील्ड में
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर अजमेर में अरबन पीएचसी पर कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति इन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाकर स्वयं की जांच करा सकता है। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने स्वयं अरबन पीएचसी पर जाकर सैम्पलिंग की व्यवस्थाओं को जांचा। उन्होंने अजयनगर, पंचशील, पुलिस लाईन एवं वैशाली नगर स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाकर व्यवस्थाएं देखी। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय सभी हाईरिस्क एवं आइएलआइ मरीजों की सैम्पलिंग करे। उन्होंने जिले के लोगों से भी अपील की है कि घबराएं नहीं, कोरोना के लक्षण सामने आने पर स्वयं आगे आए और जांच कराएं। सभी व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है, केवल गम्भीर रूप से बीमार मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एस. जोधा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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