आरपीएससी से 300 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू

अजमेर, राजस्थान 



राजस्थान लोक सेवा आयोग परिसर से 300 मीटर के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है।


     जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर रोड़, अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के बाहर प्रायः धरना-प्रदर्शन करते रहते है।



इससे आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तथा कार्य संचालन में भी व्यवधान होता है। आयोग कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारिक यत्रों से राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की न केवल गरिमा को ठेस पहुंचती है अपितु उस संस्था के दैनिक कार्य भी बाधित होते हैै।



इस कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय, अजमेर की बाह्य चार दीवारी के 300 मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।



     उन्होंने बताया कि इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नहीं कर पायेंगे, न ही प्रतिबन्धित  क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग ही कर पायेंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागु नहीं होगा।


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