अनलॉक 2.0 की गाइड लाइन जारी
केंद्र सरकार ने अनलॉक 2.0 की गाइड लाइन जारी कर दी है l 29 जून को जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं है, उनमें कई चीजें शामिल हैं।
स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति जारी रहेगी । केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP यानी कामकाजी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति नहीं होगी, गृह मंत्रालय की ओर से स्वीकृत लोग ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर सकेंगे।
- सिनेमा हॉल, जिमनेशियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार जैसे सभी सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद,मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के बड़े आयोजनों पर रोक रहेगी।
- इन सभी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की तारीख अलग से घोषित की जाएगी और इसके लिए आवश्यक निर्देश एसओपी के रूप में जारी किए जाएंगे ताकि दो गज की दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित हो सके और कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके।
- भारत में घरेलू उड़ानों और चुनिंदा पैसेंजर ट्रेनों के लिए सीमित स्वरूप में अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/guideline_mha.pdf
ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके सरकार द्वारा जारी अनलॉक 2.0 की गाइड लाइन विस्तार से पड़े l
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