अजमेर : जिले में 1.97 लाख को मिलेगा निःशुल्क गेंहू व चना
अजमेर, राजस्थान
बाहर से आए प्रवासी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित विशेष श्रेणी के व्यक्ति हैं पात्र
जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देने तथा राज्य के बाहर से आए प्रवासियों को राहत देने के प्रयासों के तहत जिले में 1 लाख 97 हजार लोगों को प्रति व्यक्ति 10 किलो गेंहू तथा प्रति परिवार 2 किलो चना निःशुल्क दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने प्रवासी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित लोगों को इस योजना के तहत चिन्हित किया है। इन व्यक्तियों को राशन की दुकानों पर 12 से 14 जून तक यह वितरण किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि आत्मनिर्भर योजना के तहत प्रवासी तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। इसके तहत जिले में 1.97 लाख व्यक्ति पात्र पाए गए है। इन सभी को प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेंहू तथा 2 किलो चना प्रति परिवार मिलेगा।
उन्होंने बताया कि गेंहू व चना के वितरण के लिए 12 से 14 जून की तिथियां निर्धारित की गई। वितरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राशन की दुकानों पर सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति व निगरानी में यह वितरण किया जाएगा। वितरण पोस मशीनों के माध्यम से होना है। लाभार्थियों को आधार व जन आधार कार्ड लेकर राशन की दुकानों पर आना होगा।
जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाभार्थियों का चयन किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी को 5 किग्रा गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह की हिसाब से मई व जून का एकमुश्त 10 किग्रा गेंहू निःशुल्क दिया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 01 किग्रा चना प्रति लाभार्थी परिवार को प्रति माह के हिसाब से एक मुश्त 02 किलो चना भी निःशुल्क दिया जाएगा। गेहूं चना का वितरण केवल प्रवासी एवं विशेष श्रेणी परिवार को होगा जो खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित है।
इसके लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों, जिला रसद अधिकारी एवं अन्य सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है। सर्वे में चयनित प्रवासी लाभार्थी अपना आधार, जन आधार कार्ड लेकर लाएंगे। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूं, चना वितरण करते समय पोस मशीन में लाभार्थियों का आधार या जन आधार कार्ड नंबर डालने पर ओटीपी प्राप्त होने पर राशन वितरण किया जाएगा। यदि किसी प्रवासी का आधार या जन आधार में दर्ज मोबाईल नंबर परिवर्तित हो गया है तो मौके पर ई-मित्र पर अपना नया मोबाईल नंबर अपडेट करवाकर ओटीपी से ही राशन प्राप्त करेगा।
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