अजमेर : जिला कलक्टर ने दिए निर्देश. शादी में 50 से ज्यादा व्यक्ति तो होगी कार्यवाही

अजमेर, राजस्थान 


समारोह स्थल और शादी के आयोजकों पर रहेगी नजर


उपखण्ड अधिकारी की जिम्मेदारी तय


संबंधित तहसीलदार व थाना प्रभारी भी होंगे जिम्मेदार



         कोरोना महामारी संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शादी में 50 व्यक्तियों के भाग लेने की सीमा की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। कहीं पर भी इन निर्देशों की अवहेलना की गई तो कठोर कार्यवाही होगी। इसके लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय की गई है।



     जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने आज इस संबंध में निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना के संक्रमण को जनसुरक्षा की दृष्टि से रोका जाना आवश्यक है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार शादी जैसे आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही भाग लेने के लिए अनुमत है। इन निर्देशों की पालना के लिए उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। कहीं पर भी गाइडलाईन की अवहेलना पाई गई तो शादी के आयोजकों और समारोह स्थलों पर भी सख्त कार्यवाही होगी।



     उन्होंने बताया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा इसकी जांच के लिए दलों का गठन किया जाएगा। इनके द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त समारोह स्थलों के प्रबंधकों एवं मालिकों को 50 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं करने के लिए पाबंद किया जाएगा। जारी निर्देशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्यिों एवं समारोह स्थल संचालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।


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