सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी का केस सीबीआई को सौंपने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिचिंग मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दायर याचिका सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। 21 अप्रैल को गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक समाचार कार्यक्रम के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ये प्राथमिकी निरस्त कराने के लिये अर्णब गोस्वामी को सक्षम अदालत के पास जाना होगा। हालाकि, पीठ ने गोस्वामी को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से तीन हफ्ते का संरक्षण प्रदान कर दिया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रारंभिक प्राथमिकी नागपुर में दर्ज हुई थी।
इसके अलावा पीठ ने बाकी सभी प्राथमिकी रद्द करते हुये कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का मूल आधार है।
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