लॉकडाउन का उल्लंघन कर पशुधन चुराना पड़ा भारी, अदालत ने खारिज की आसिफ एवं उसके साथियों की जमानत याचिका
अजमेर, राजस्थान
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक के न्यायधीश रमेश कुमार जोशी द्वारा पशुधन चुराने के आरोपी पुलिस लाइन निवासी आसिफ तेली पुत्र अब्दुल सत्तार एवं उसके साथियों की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए।
लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि घटना के अनुसार परिवादी उमर मोहम्मद के द्वारा पुलिस थाना अलवर गेट पर 12 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सुबह घर पर जब जानवर खोलने गया तो उसके घर के बंधे बकरे व बकरी दिखाई नहीं दिए। जिस पर उसने उनकी तलाश की और नहीं मिलने पर पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा तो उसे पता चला कि रात को महिंद्रा बोलेरो कैंपर गाड़ी में 6 लड़के उतरते हुए नजर आए। जिन्होंने चोरी कर पशुधन को चुरा कर गाड़ी में ले गए।
उन्होंने बताया कि अदालत में जमानत याचिका खारिज करने के संबंध में तर्क रखा कि वर्तमान समय में जब पूरे देश में कोरोनावायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन हो रखा है इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए आरोपियों द्वारा परिवादी के पशुधन की चोरी की गई है और ऎसे में आरोपी गण द्वारा ना केवल स्वयं का जीवन लॉकडाउन के समय संकट में डालते हुए परिवादी के घर से पशुधन की चोरी का गंभीर अपराध करीत किया है। पाराशर के तर्को से सहमत होते हुए अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गण की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए।
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