कोविड 19 : नगरीय निकायों के अधिकारी भी वसूल सकेंगे जुर्माना

अजमेर, राजस्थान



कोरोना महामारी के दौरान जारी एडवाईजरी की  मास्क नहीं पहनने सहित अन्य तरीके से उल्लंघन करने पर अब नगरीय निकायों के अधिकारी भी जुर्माना वसूल सकेंगे।


     जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रेंक के नगर निगम, परिषद अथवा पालिका के समस्त अधिकारियों को राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में वर्णित अपराधों के जुर्माने को इनके कार्य क्षेत्र में वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है।



इसके अनुसार सार्वजनिक स्थान अथवा कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर 200 रूपए, फेस्क मास्क या फेस कवर नहीं लगाए व्यक्ति को वस्तु बेचने पर दुकानदार पर 500 रूपए, पान गुटखा या तम्बाकू बेचने पर एक हजार रूपए, सार्वजनिक स्थान पर 6 फिट की सामाजिक दूरी नहीं रखने पर 100 रूपए एवं प्रवासियों द्वारा 14 दिन के अनिवार्य क्वारेंटाईन का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा। 


 


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