केंद्र सरकार ने डीएल और आरसी जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के वाहन चालकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेदों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह व्यवस्था देशभर में में लागू होगी।
मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया कि वाहनों के जिन कागजातों का नवीनीकरण इस साल पहली फरवरी से लंबित है, उनकी वैधता अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई जा रही है। यानी इस अवधि तक नवीनीकरण करा लेने से कोई भी विलंब शुल्क या अन्य तरह के जुर्माने की अदायगी नहीं करनी होगी।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। यह सुविधा उन वाहन चालकों के लिए होगी, जिन्होंने पहली फरवरी या उसके बाद उस कागजात के नवीनीकरण के लिए शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं हो पाया है।
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