जिला कलक्टर ने किया केकड़ी का दौरा, अग्निकांड घटनास्थल व क्वारेंटाइन सेन्टर का अवलोकन

अजमेर, राजस्थान 


केकड़ी जीरो मोबिलिटी क्षेत्रसख्ती से कराएं पालना - जिला कलेक्टर 



                        जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने शनिवार को केकड़ी शहर का दौरा कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र, अग्निकांड प्रभावित बाजार और क्वारेंटाइन क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कफ्र्यू की सख्ती से पालना, अग्निकांड के कारणो का पता कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा क्वारेंटाइन सेन्टर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


     जिला कलक्टर शर्मा ने केकड़ी के बाजार में स्थित कन्हैया बैंगल्स में लगी भीषण आग पर काबू जाए जाने के संबंध में अधिकारियों के साथ घटना स्थल का अवलोकन किया। आपदा प्रबन्धन में अधिकारियों के साथ घटना स्थल का अवलोकन किया। आपदा प्रबंधन में लगे सिविल डिफेन्स, अग्निश्मन एवं पुलिस विभाग के कार्मिकों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्हें सावधानी  से कार्य करने के लिए कहा। जान और माल के नुकसान का जायजा लिया। आग पर काबू पाने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी सुरेन्द्र सिंह को निर्देश प्रदान किए। अतिरिक्त जल तथा मानवीय संसाधनाें की उपलब्ध करवाए जाएंगे। आग लगने के कारणों का पता लगाने तथा भविष्य में इस प्रकार पुनरावर्ती को रोकने के लिए भी निर्देशित किया।



     उन्होंने केकड़ी में आदिनाथ वाटिका स्थित क्वारेंटाइन सेन्टर का भी अवलोकन किया। शर्मा ने सेन्टर पर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्वारेंटाइन सेंटर पर व्यक्तियों के नियमित स्वास्थ्य जांच करने के लिए कहा। किसी भी व्यक्ति में कोरोना जैसे लक्षण आने पर उसे गम्भीरता से लिया जाए। वर्तमान में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति की ट्रेवल एवं कोन्टेक्ट हिस्ट्री लेकर समस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की जानी आवश्यक  है। क्चारेंटाइन सेन्टरों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई।


     उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉक डाउन एवं जीरो मोबिलिटी का पालन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा एवं एडवाईजरी का भी पालन किया जाना चाहिए। केकड़ी के शहरी क्षेत्र में निषेज्ञा लागू की गई है। इसकी भी सख्ती से पालना करवायी जानी आवश्यक है। निषेधाज्ञा प्रभावी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं दवाईयां की उपलब्धता प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान आमजन को राहत देने के लिए राशन, दूध व सब्जी वितरण की पूरी तैयारी कर ली गई है।


     इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित,  तहसीलदार कपिल शर्मा, उप अधीक्षक राजेश वर्मा, थानाधिकारी महावीर शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. गणपत राजपुरी एवं आरसीएचओ डॉ. रामलाल चौधरी सहित समस्त अधिकारी उपस्थित थे।



केकड़ी शहरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू


      कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार को केकड़ी शहर के समस्त सीमा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई ।  केकड़ी शहर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ‘‘जीरो मोबिलिटी एरिया’’ घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए केकड़ी शहर के समस्त क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अविलम्ब प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए गए। आम-जन में संक्रमण का तेजी से प्रसार हो सकता है। इससे मानव जीवन एवं लोक स्वास्थ्य बड़े पैमाने पर विक्षुब्ध हो सकता है। ऎसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केकड़ी के शहरी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि  से दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।


     केकड़ी के उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र सिंह पुरोहित ने बताया कि केकड़ी शहर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी (लॉकिंग एरिया-जन साधारण का सख्ती से आगमन एवं निर्गमन निषेध) क्षेत्र घोषित कर इस इलाके  में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की गई है।


     कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए इन क्षेत्रों में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर साधारणतया आवागमन नहीं करेंगे।  इस क्षेत्र का जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित  कर (लॉकिंग एरिया - जन साधारण का सख्ती से आगमन निर्गमन निषेध) प्रतिबन्धित किया गया है।  इन क्षेत्रों में अवस्थित समस्त व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री (चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर) शिक्षण संस्थाओं, रेस्टोरेंट, होटल खोमचे, खाने-पीने इत्यादि की वस्तु रखने वाले केन्द्र, दुकाने एवं फेरी वाले बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।



     निषेधाज्ञा क्षेत्रों में पूर्व में जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियां, अनुमति पत्र एवं पास तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए गए हैं। इन क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल का आवागमन भी पूर्णतः  प्रतिबन्धित रहेगा। अग्निशमन वाहन, तहसीलदार द्वारा अनुमत विशेष कफ्र्यू पास धारण करने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। समस्त अन्तर्राज्यीय आवागमन के साधनों पर इन क्षेत्रों में रूकने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इन क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एंट्री पॉइण्ट में चिकित्सा विभाग की टीम नियुक्त की जाएगी। जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करे और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्रों में बाहर निकलना निषेध रहेगा। पुलिस रसद विभाग, चिकित्सा विभाग एवं निषेधाज्ञा क्षेत्रों में नियुक्त फ्लांइग स्कॉड द्वारा कालाबाजारी जमाखोरी, मूल्य वृद्धि के, विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में  लायी जाएगी।


     नगर पालिका केकड़ी के अधिशाषी अधिकारी  कोविड-19 के प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञा क्षेत्रों की परिधि में सेनेटाईजेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह प्रतिबन्ध अतिआवश्यक चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा । इन क्षेत्रों की समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाएं इससे प्रभावित नहीं होगी। चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाआें से जुड़े हुए संस्थान भी इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। खाद्य सामग्री, मेडिकल टीम, सफाई कर्मी, मीडिया एवं आवश्यक सेवाओं के वाहनों को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है।


     कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी एक्ट 1957 एवं  आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारत देश में प्रचलित विभिन्न अधिनियम के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।


 


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