ई-मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने से प्रवासियों को मिली सुविधा

अजमेर, राजस्थान



दूसरे प्रदेशों से आने वाले व जाने वाले प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के आवागमन के लिए ई-मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने से प्रवासियों व्यक्तियो को सुविधा मिली है। इससे प्रशासन को मॉनिटरिंग तथा व्यवस्थाएं करने में भी आसानी हो रही है।


     जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि ऎसे सभी प्रवासी व्यक्तियों को राज्य सरकार की ई-मित्र वेबसाईट पर कोविड 19 लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर माईग्रेंट पर आवेदन करना होगा। यह आवेदन ई-मित्र केन्द्र, लेपटॉप, डेस्कटॉप एवं मोबाईल पर वेबसाईट को खोलकर किया जा सकता है।


     उन्होंने बताया कि कोई भी प्रवासी बगैर रजिस्ट्रेशन के आवागमन नहीं कर सकेगा।  अजमेर जिले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूची ग्राम पंचायतवार अपडेट रहे। महामारीग्रस्त इलाकों में किसी को आने की अनुमति नहीं रहेगी।  जिले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और क्वारेंटाइन की व्यवस्था है। उसे होम क्वारेंटाइन करना होगा। इसी तरह अजमेर से जाने वाले व्यक्तियों को भी स्क्रीनिंग करानी होगी। किसी भी तरह कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर व्यक्ति को प्रवास की अनुमति नहीं दी जाएगी।


इस तरह प्रवासी करा सकत है ऑनलाईन पंजीकरण


     जिला कलक्टर ने बताया कि प्रवासियों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ई-मित्र पोर्टल पर कोविड-19 माईग्रेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फार्म खुलेगा। प्रवासी मूमेंट में राजस्थान में आने के लिए इनवर्ड टू राजस्थान तथा बाहर जाने के लिए ऑउटवर्ड टू अदर स्टेट ऑप्शन का चुनाव करना होगा। नागरिक वर्तमान में जहां रह रहा है वह स्थान सोर्स एड्रेस में दर्ज करना होगा। नागरिक जहां जाना चाहता हैं उस स्थान को डेस्टीनेशन एड्रेस में अंकित करना होगा। बेसिक इन्र्फोमेशन में आवेदक का नाम, लिंग और उम्र दर्ज होती है। आवेदक के साथ परिवार के सदस्य होने पर एड माईग्रेंट बटन से उनका विवरण भी भरा जा सकता है। मोबाईल नम्बर में आवेदक के मोबाईल नम्बर लिखे जाएंगे।



     उन्होंने बताया कि नागरिक स्वंय के साधन का उपयोग करने की स्थिति में होने पर ऑवन ट्रांसपोर्ट एवलेबल पर येश करेंगे। सरकारी वाहन से जाने वाले इसे नो करेंगे। स्वंय के वाहन से जाने वाले नागरिक अपने वाहन के प्रकार एवं नम्बर की सूचना दर्ज करेंगे। फार्म भरने के उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आवेदक के मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी नम्बर को डालकर फार्म को सेव कर दिया जाए। यह सुविधा राजस्थान के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वालो के लिए नहीं है। प्रवासी का रजिस्टे्रशन यात्रा की अनुमति नहीं है। यात्रा के लिए अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही यात्रा आरम्भ करनी चाहिए। आवेदक के जाने के समय का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाएगा। 


 


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