अजमेर : शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आमजन के बाहर निकलने पर प्रतिबंध
अजमेर, राजस्थान
अजमेर रेड जोन में, यह हैं अनुमत गतिविधियां
कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी किसी तरह की छूट
शहरों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में चल सकेंंगे सभी तरह के उद्योग
केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन के तहत अजमेर जिले को रेड जोन में शामिल किया गया है। जिले में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आमजन के बाहर निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। दिन में भी आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य पाबंदियाें एवं अन्य अनुमत गतिविधियों की सूची जारी की गई है।
जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर जिले को रेड जोन में शामिल किया गया है। जिले के सभी कंटेनमेंट जोन में कफ्र्यू लागू रहेगा। इसमें किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गई है। प्रत्येक सप्ताह जोन की श्रेणी की समीक्षा के उपरांत होने वाले बदलावों एवं निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में अनुमति प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में सांयः 6 बजे तक समस्त कार्य स्थल एवं दुकाने बंद हो जाने अति आवश्यक है। लॉक डाउन के दौरान सांय 7 बजे सें प्रातः 7 बजे तक आमजन का घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। रेड जोन में हवाई, रेल, मेट्रो, अंतरराज्यी बस एवं आवागमन, होटल, सिनेमा, मॉल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थाएं, जिम, स्विमिंग पूल, बार, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटॉयिम, समारोह स्थल आदि का संचालन प्रतिबंधित है। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कोई अन्य समारोह नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों का जमा होना, गुटखा, तंबाकू और पान का विक्रय, सेवन एवं थूकना प्रतिबंधित है।
उन्होंने बताया कि जिले में लॉकडाउन के इस चरण में कई प्रकार की सावधानियां बरती जानी आवश्यक हैं। सार्वजनिक स्थल एवं कार्य स्थलों पर 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। बाहर निकलते समय सार्वजनिक एवं कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य हैं। इस दौरान 65 वर्ष सें ऊपर के वृद्ध, 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलांए एवं बीमार व्यक्ति घर सें बाहर नहीं निकलेंगे। समस्त दुकानदार स्वयं मास्क पहनेंगे साथ ही ऎसे व्यक्तियों को ही सामान बेचेंगे जिन्होंने मास्क पहना हुआ हो। शादी समारोह के लिए उपखण्ड अधिकारी को पूर्व में लिखित सूचना देनी होंगी एवं इस समारोह में अधिकतम 50 तथा अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भाग ले पाएंगे। कार्य स्थलों पर प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्केनिंग, साबुन से हाथ धोने तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था कार्यलयध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। कार्य स्थलों पर शिफ्टों तथा लंच बे्रेक में समय अन्तराल रखना है। लॉक डाउन के नियमों की अवहेलना करने पर राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020 के अंतर्गत आर्थिक दंड एवं कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त उद्योग, निर्माण, दुकानें, बाजार, एवं सेवाएं अनुमत रहेगी। निजी एवं सरकारी कार्यालय 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। म्यूनिसिपल सीमा के शहरी क्षेत्रों की भी कुछ सेवाओं को अनुमति प्रदान की गई है। नगरीय निकाय सीमा में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्टेण्ड एलोन उद्योग खोले जा सकते हैं। धर्मकांटे भी खुल सकेंगे। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में समस्त उद्योग, आवश्यक सामग्री, चिकित्सकीय एवं पैकिंग इकाईयां, आटा चक्की, दाल मिल, कार्यस्थल पर ही श्रमिकों को रखने वाले निर्माण कार्य, आवश्यक वस्तुएं, चिकित्सकीय, शैक्षणिक किताबें, एकल स्थित, नुक्कड़ दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कूरियर, पोस्टल सेवाएं, ई कॉमर्स, आवश्यक सामान की होम डिलीवरी, कार्यालय एवं आवासीय परिसर में रखरखाव की सेवाओं को अनुमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अनुमति प्राप्त गतिविधियां यथावत संचालित होती रहेगी। नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
उन्होंन बताया कि आवागमन व्यवस्था के लिए 4 पहिया वााहन में चालक एवं 2 सवारी तथा दुपहिया वाहन में केवल चालक की अनुमति प्रदान है। बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा एवं साईकिल रिक्शा की अनुमति नहीं है। यह अनुमति भी केवल कार्य पर आने-जाने एवं दुकान से आवश्यक क्रय करने के लिए है। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर चालान करके वाहन को जब्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की आवश्यकता या आपात स्थिति में व्यक्ति राज्य स्तरीय मेडिकल हैल्प लाईन नंबर 104 एवं 108 तथा कोरोना वार रूम 181 पर संपर्क कर सकते हैं। जिले में स्थानीय स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम 0145-2628936 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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