अजमेर : फेस मास्क लगाना है अनिवार्य, नही लगाने पर पुलिस द्वारा वसूला जाएगा जुर्माना

अजमेर, राजस्थान 



                       सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य करने तथा नही लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। सोशल डिस्टेसिंग की पालना नही करने पर भी जुर्माना वसूल किया जाएगा।  इसक लिए सहायक पुलिस उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को उनकी अधिकारिता क्षेत्र में जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है।


     जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नही लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। फेस मास्क नही लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।



सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर नाक और मुंह समुचित रूप से ढकने वाले फेस मास्क या फेस कवर नही पहनने पर 200 रूपयेफेसमास्क या फेसकवर नही पहने व्यक्ति को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रूपयेसार्वनिक स्थान पर थूकने पर 200 रूपयेसार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रूपयेपान गुटका या तम्बाकू बेचने पर 1000 रूपयेसार्वजनिक स्थान पर फीट की सामाजिक दूरी नही रखने पर 100 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा।


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