सार्वजनिक स्थानों पर पीक थूकने पर लगाई गई रोक

अजमेर, राजस्थान



कोरोना महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए समस्त सार्वजनिक स्थानों पर पीक थूकने पर रोक लगाई गई है।


     जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए व्यक्तिगतपारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर स्वच्छता और साफ-सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। कई व्यक्तियों द्वारा थूकपान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर यहां-वहां थूक दिया जाता है। इससे कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आशंका रहती है। इस संक्रमण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि आमजन की इन अस्वास्थ्यकारी आदतों पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाया जाए।



     उन्होंने बताया कि कि महामारी की स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में राजस्थान ऎपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 के अंतर्गत थूक व पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों व संस्थानों में थूकने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई गई है। इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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