निषेधाज्ञा के दौरान सबको मिलेगी पर्याप्त दवाएं
अजमेर, राजस्थान
निषेधाज्ञा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त दवाएं उपलब्ध रहेगी। इसके लिए प्रशासन ने थोक एवं खुदरा मेडिकल व्यवसाईयों को दिशा निर्देश प्रदान किए हैं।
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए अजमेर शहर के थाना क्षेत्र क्लॉक टावर, कोतवाली, दरगाह एवं गंज क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान इन क्षेत्रों की हॉलसेल व रिटेल मेडिकल स्टोरों को विभिन्न शर्तो के अंतर्गत दवा वितरण की अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि होलसेल दवा विक्रेता अपने प्रतिष्ठान सें रिटेल दुकानदारों को आवश्यक दवाईयां केवल एक दो पहिया वाहन पर वितरण करेंगे। किसी भी स्थिति में रिेटेल दुकानदार होलसेलर के पास दवाईयां लेने नहीं जाएंगे। रिटेलर दवा विक्रेता संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारियों से समन्वय स्थापितकर आवश्यकतानुसार अपेक्षित दवाईयां डोर-टू-डोर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। निषेधाज्ञा वाले थानाधिकारी इस संबंध में दवा विक्रेताओं को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के द्वारा दवाईयां चाहने पर थानाधिकारी अपने कांसटेबल अथवा दुकानदार के साथ संबंधित को बिल सहित दवाईयां उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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