लॉकडाउन तोड़ने वालों की जमानत याचिका खारिज
अजमेर, राजस्थान
लॉकडाउन तोड़कर अपराध करना अपराधियों को भारी पड़ा है। संबंधित की जमानत याचिकाएं खारिज की गई है।
लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 4 के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार मीणा ने विभिन्न जमानत याचिका पर आदेश पारित करते हुए लॉकडाउन के दौरान अपराध करने वाले विभिन्न आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस कारण आरोपियों को काफी समय तक जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के चलते विभिन्न आपराधिक घटनाओं में आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत द्वारा खारिज कर दी गई । अलवर गेट थाना क्षेत्र मे घटना के आरोपी आदर्श नगर निवासी नूर मोहम्मद एवं उसके तीन साथियों द्वारा की गई घटना के अनुसार 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे परिवादी के घर में घुसकर उसके घर में बंधे बकरे और बकरी करीब 14 की संख्या में चोरी कर गायब कर दिए। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चला कि परिवादी के सारे बकरे बकरियां चोरी हो गए है। सूचना के आधार पर उनके कब्जे के आधिपत्य से 14 बकरे बकरियां बरामद भी हुए और सारी घटना लॉकडाउन के दौरान की है। अदालत द्वारा पारित किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु संपूर्ण देश ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोपियों पर आरोप है। अवलोकन कर न केवल स्वयं के जीवन बल्कि अन्य लोगों के जीवन पर भी खतरा डालने का प्रयास किया है। ऎसे मामले में प्रकरण की गंभीरता के आधार पर सभी आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।
इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान अलवर गेट थाना क्षेत्र में नेहरू नगर मदार निवासी सरफुद्दीन की पत्नी चंदा के कब्जे से लॉकडाउन के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की । इसमें अंग्रेजी विदेशी शराब की बोतलें व पव्वें बरामद किए गए। आरोपी के कब्जे से कुल 311 पव्वे तथा 12 बोतल अंग्रेजी शराब एवं बीयर की बरामद हुई। आरोपी महिला के विरुद्ध पूर्व में भी समान प्रकृति के अलावा अवैध शराब के करीब 13 मामले दर्ज है। जिनमें से अधिकांश मामले वर्तमान में भी विचाराधीन है तथा अपराध लॉकडाउन की अवधि में उल्लंघन कर कारित किया गया है जिससे आरोपियों ने स्वयं के साथ आमजन के जीवन को भी खतरे में डालने का प्रयास किया है। ऎसे में न्यायधीश वीरेंद्र कुमार मीणा द्वारा महिला आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज करने के आदेश पारित किए है।
Comments
Post a Comment