लॉक डाउन 2.0 के बीच देर रात केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला
https://twitter.com/ANI/status/1253748202970451968
देश में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध कोरोना वॉरियरस की लगातार कोशिशे जारी हैl इसी बीच गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात आदेश जारी कर सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी हैl
हालांकि नॉन हॉटस्पॉट इलाके में ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी और सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगाl इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगाl लेकिन शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगेl
देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वो दुकानें, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें शनिवार से खोला जा सकता हैl
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी हैl जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती होंl
नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगेl हालांकि दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकेंगेl सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहना होगाl
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगेl यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी हैl
ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता हैl
शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों में गैर-जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैंl
ग्रामीण इलाकों के सभी तरह की दुकानों में गैर-जरूरी चीजों और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैंl
नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर के मार्केट कॉम्प्लेक्स को भी आज से खोलने की अनुमति हैl
कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच आज से आस-पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को भी खोलने के इजाजत दी गई हैl
इन सेवाओं पर अब भी रहेगी पाबंदीlll
नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगीl
नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगीl
सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगेl
बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगेl
Comments
Post a Comment