लॉक डाउन 2.0 : गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
कोरोनो वायरस संक्रमण को लेकर लिक्सक डाउन 2.0 आज शुरू हो गया है जिसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन भी जारी कर सी है।
गाइड लाइन में बताया गया है कि फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी।
सरकार की गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक। मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस बंद है।
सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद। सिनेमा हॉल बंद है। सभी धार्मिक स्थल बंद।
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