कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों के बाहर 24 घंटे खुल सकेगी आवश्यक सेवा की दुकानें, प्रशासन देगा पूर्ण सहयोग
अजमेर, राजस्थान
कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों से बाहर की दुकानों को 24 घंटे खुली रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है। इसमें प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोरोना-19) कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों के बाहर स्थित फल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली, जानवरों के भोजन जैसे आवश्यक सेवाओं के निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने के लिए लॉक डाउन में छूट प्रदान की गई हैं।
इन निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निर्बाध संचालन के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। ऎसे प्रतिष्ठानों के संचालक यदि पूरे दिन दुकान खोलना एवं सामग्री इत्यादि का परिवहन करना चाहे तो इनका पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आमजन को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नही करना पड़ेगा। साथ ही दुकानदारों को महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दुकान पर अनावश्यक भीड़ करने से बचना चाहिए। ऎसे वाणिज्यिक संस्थानाें एव दुकानों पर ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए दुकानों के सामने चूना, पाउडर, गेरू अथवा चॉक के न्यूनतम एक मीटर की दूरी पर चौकड़ी बनाकर ग्राहकों को खड़ा करना होगा।
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