अजमेर : खाद्य पदार्थों की दरें निर्धारित, यदि कालाबाजारी की तो होगी सख्त कार्यवाही
अजमेर, राजस्थान
जिला मजिस्ट्रेट जिले में खाद्य पदार्थो की दरें निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के साथ चर्चा कर दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की गई है । इन वस्तुओं की निर्धारित दर पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश प्रदान किये । व्यापारियों से चर्चा करने के पश्चात चावल बासमती 21 से 27 रूपये किलो, चना दाल 64 रूपये प्रतिकिलो, मूंग मोगर 115 रूपये किलो, चीनी 39 रूपये किलो, तेल चम्बल 100 रूपये प्रति लीटर, फाच्र्यून 100 रूपये प्रतिलीटर, श्रीजी 95 रूपये प्रतिलीटर, नमक टाटा 20 रूपये किलो, नमक सादा 8 रूपये किलो, एगमार्क की पिसी 100 ग्राम हल्दी 16 रूपये, धनिया 14 रूपयेे, मिर्ची 16 रूपये, आटा 25 से 28 रूपये किलो, तुअर दाल 95 रूपये किलो, मसूर दाल 75 रूपये किलो, मूंग छिलका 115 रूपये किलो, उड़द छिलका 95 रूपये किलो, चाय 250 ग्राम 60 रूपये, आलू 25 रूपये किलो तथा प्याज 25 रूपये किलो निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि जिले में पदस्थापित समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रवर्तन कर्मी एवं विधिक माप विभाग के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में मोनिटेरिंग करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य वसूलने के प्रकरणों पर कठोरता से कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
Comments
Post a Comment