अजमेर : खाद्य पदार्थों की दरें निर्धारित, यदि कालाबाजारी की तो होगी सख्त कार्यवाही

अजमेर, राजस्थान



जिला मजिस्ट्रेट जिले में खाद्य पदार्थो की दरें निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।


जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने व्यापारियोंथोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के साथ चर्चा कर दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की गई है । इन वस्तुओं की निर्धारित दर पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश प्रदान किये । व्यापारियों से चर्चा करने के पश्चात चावल बासमती 21 से 27 रूपये किलोचना दाल 64 रूपये प्रतिकिलोमूंग मोगर 115 रूपये किलोचीनी 39 रूपये किलोतेल चम्बल 100 रूपये प्रति लीटरफाच्र्यून 100 रूपये प्रतिलीटरश्रीजी 95 रूपये प्रतिलीटरनमक टाटा 20 रूपये किलोनमक सादा रूपये किलोएगमार्क की पिसी 100 ग्राम हल्दी 16 रूपयेधनिया 14 रूपयेेमिर्ची 16 रूपयेआटा 25 से 28 रूपये किलोतुअर दाल 95 रूपये किलोमसूर दाल 75 रूपये किलोमूंग छिलका 115 रूपये किलोउड़द छिलका 95 रूपये किलोचाय 250 ग्राम 60 रूपयेआलू 25 रूपये किलो तथा प्याज 25 रूपये किलो निर्धारित की गई है।


उन्होंने बताया कि जिले में पदस्थापित समस्त उपखण्ड अधिकारीतहसीलदारनायब तहसीलदारप्रवर्तन कर्मी एवं विधिक माप विभाग के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में मोनिटेरिंग करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य वसूलने के प्रकरणों पर कठोरता से कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। 


Comments