प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई एवं प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी
अजमेर, राजस्थान
जिले में बीज, उर्वरक, कीटनाशकों के वितरण की व्यवस्था, फसल कटाई के उपकरणों का आवागमन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई एवं प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आगामी ग्रीष्म व खरीफ फसल हेतु आदानों की व्यवस्था सुचारू रखने, राज्य में गेहूं की फसल की कटाई हेतु कम्बाइन हारवेस्टर्स के संचालन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्तमान में रबी 2019-20 के संचालित हो रहे फसल कटाई प्रयोगों को समय पर पूर्ण करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बीज, उर्वरक व कीटनाशक दवाओं जो कि नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित हैं की सुचारू उपलब्धता हेतु इनके परिवहन की अनुमति तथा इनके विक्रेताओं को इन कृषि आदानों के विक्रय की अनुमति दी जाएगी। समस्त क्रेता/उपभोक्ता इनको क्रय करने की प्रक्रिया में कोविड-19 से संबंधित सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ-साथ अन्य सभी आवश्यक सावधानियां बरते व एडवाइजरी की पालना करेंगे। उन्होंने बताया कि उर्वरकों की आवक, अनलोडिंग व इनके भण्डारण स्थलों तक परिवहन को सुगमता से जारी रखा जाएगा। जिला स्तर पर इस कार्य में लगे वाहनों के पास जारी किए जाएगें। कार्य के संचालन में लगे व्यक्तियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु मानक सावधानियों व एडवाइजरी के साथ अनुमत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बीज उत्पादन कार्यक्रम में उत्पादित बीज को ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग यूनिट तक लाने हेतु वाहन पास जारी करते हुए परिवहन की अनुमति दी जाएगी। इन यूनिट्स को आगामी खरीफ फसल हेतु बीज की ग्रेडिंग व प्रोसेसिंग कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत श्रमिकों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाना एवं एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कोटा खण्ड के जिलों सहित अन्य जिलों में गेहू की फसल की कटाई प्रारंभ होने में है। कटाई में मशीन का अधिक प्रयोग तथा मानव श्रमिकों का कम नियोजन कोविड-19 कें संक्रमण को कम करने में मददगार भी है। इस हेतु इन हारवेस्टरों के संचालन के उद्गम जिले द्वारा इन्हें लक्षित जिले हेतु पास जारी किए जा रहे हैं। हारवेस्टर के ड्राईवर, क्लीनर, हैल्पर आदि का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए इनका पूरा रिकार्ड संधारित किया जाएगा। जहां यह हारवेस्टर संचालित होंगे वहां भी इनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए रिकार्ड संधारित किया जाएगा। साथ ही इनके संचालन व मानव श्रम उपयोग के संबंध में कोविड-19 से संबंधित सभी आवश्यक मानक सावधानियों बरती जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2019-20 फसल में बीमा क्लेम की गणना हेतु वांछित फसल कटाई प्रयोगों को समय पर सुचारू तरीें से संपादित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए फसल कटाई प्रयोगकर्ता ( कृषि पर्यवेक्षक/ पटवारी/गिरदावर/सहायक कृषि अधिकारी) व बीमा कम्पनी के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित होती है। इन्हें प्रयोग स्थल तक जाने तथा प्रयोग संचालन हेतु कोविड-19 के लिए आवश्यक मानक सावधानियां रखने के निर्देश के साथ अनुमति दी जाएगी।
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