लॉकडाउन में सूखी सामग्री वितरण के लिए दिशा निर्देश जारी

अजमेर, राजस्थान 



जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने कोविड 19 वायरस से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान गरीब एवं असहाय लोगों को सूखी भोजन सामग्री वितरण के लिए दिशा निर्देश जारी किये है।


     जिला कलक्टर ने बताया कि समस्त उपखण्ड अधिकारी शाम तक गरीब एवं असहाय लोगों का अपने क्षेत्र के बीएलओ/पटवारी/गा्रम सेवक से सर्वे करवाकर वास्तविक जरूरतमन्द लोगों को चिन्हित करवाया जाना सुनिश्चित करें। अजमेर शहरी क्षेत्र का सर्वे बीएलओ के माध्यम से अति. जिला मजिस्ट्रेट शहर (ईआरओ अजमेर उत्तर) तथा उपखण्ड अधिकारी अजमेर (ईआरओ अजमेर दक्षिण) द्वारा नगर निगम अजमेर के सहयोग से करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा सर्वे में प्राप्त जरूरतमंद लोगों को संख्या के अनुसार साप्ताहिक सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण किया जाएगा।


     जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में सूखी सामग्री की आवश्यकता का आंकलन किया जाकर जिला रसद अधिकारी अजमेर कॉनफेड को क्रय आदेश जारी कर तथा दानदाताओं के माध्यम से सूखी सामग्री के पैकेट प्राप्त करेंगे। दानदाता सूखी सामग्री जिला रसद अधिकारी अजमेकर के माध्यम से ही वितरण करेंगे। इस हेतु दानदाता सूखी सामग्री उपखण्ड स्तर पर नियुक्त प्रभारी नायब तहसीलदार को सुपुर्द कर दें अथवा जिला स्तर पर पटेल मैदान के सामने स्थित डॉक बंगले में बनाये गये भण्डार में जमा करवा सकते हैं, जिसके प्रभारी नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी है, जिनके मोबाईल नंबर 9413379078 है। उन्होंने बताया कि उक्त सूखी सामग्री के पैकेट सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय से प्राप्त करके अपने निर्देशन में बूथ लेवल अधिकारी को वितरण हेतु उपलब्ध करवायेंगे।


     जिला कलक्टर ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी प्राप्त सामग्री का साप्ताहिक रूप से वितरण सर्वे सूची के अनुसार जरूरतमंद एवं  असहाय लोगों को उपलब्ध करवायेंगे तथा पृथक से एक वितरण रजिस्टर में जरूरतमन्द व्यक्ति का नाम, पता, वितरित सामग्री का विवरण अंकित कर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी लेगा। जिला मुख्यालय पर आयुक्त नगर निगम अजमेर के निर्देशन में नगर निगम द्वारा नियुक्त प्रभारी तथा उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन में सूखी सामग्री प्राप्त करने एवं वितरण करने के लिए एक नायब तहसीलदार प्रभारी होंगे जो समय पर सामग्री प्राप्त करने एवं वितरण करने का ध्यान रखेंगे। जिला रसद अधिकारी एवं समस्त उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में कोई असहाय, गरीब जरूरतमन्द व्यक्ति राशन सामग्री के अभाव में भूखा ना रहें।


 


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