कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक बस सेवाओं, नए वाहनों एवं परिवहन कार्यालय के वाहनों को विसंक्रमित करने के निर्देश
जयपुर, राजस्थान
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने प्रदेश के सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों एवं समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमण COVID-19 से बचाने एवं सावचेत करने के लिए इन वाहनों को संक्रमण मुक्त कराने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि सभी अधिकारियों को मंजिली एवं संविदा वाहनों के परमिट होल्डर्स को इस बाबत एडवाइजरी जारी करने एवं उसकी पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे सभी वाहन स्वामी वाहन चालक एवं परिचालक वाहन को उपयोग लेने से पूर्व एवं प्रतिदिन दो से तीन बार इनकी सतहों को नियमित तथा उचित रूप से 1ः सोडियम हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित ;क्पेपदमिबजद्ध करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया सभी चालकों एवं परिचालकों को वाहनों यथा बस के खिड़की व दरवाजों, दरवाजों के हैण्डल, सीट के हत्थे, सीट, रेलिंग, हैंडग्रिप, लगेजबॉक्स/रैक व अन्य स्थान जहां किसी व्यक्ति के छूने की सम्भावना हो, की सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा बस प्रस्थान से पूर्व मोपिंग/पौंछा लगवाने को कहा गया है।
उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर बस में कोई विदेशी यात्री है तो उन से स्व-घोषणा पत्र भरवाकर चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करवाएं, वाहन स्वामी एवं परमिट धारक को बस के चालक, परिचालक के लिये मास्क तथा दस्ताने तथा वाहनों में सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
आरटीओ एवं डीटीओ को विभाग के सभी वाहनों को भी 1ः सोडियम हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित कराने एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उपयोग आने वाले समस्त वाहनों को सेनेटाईज करवाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवा में यात्रा के दौरान वाहनों के चालक, परिचालक एवं यात्री समूह को स्वच्छता, सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाये रखने की जानकारी देने के लिए कहा गया है। चालक, परिचालक मास्क का उपयोग करें तथा बैठक क्षमता से अधिक व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में न बैठाएं। बस में बैठाते समय एक यात्री से दूसरे यात्री के मध्य 1 मीटर की दूरी होना सुनिश्चित करें। इसके लिए विभाग की ओर से स्टीकर बनाकर प्रत्येक बस में चिपकाएं जा सकते हैं।
परिवहन आयुक्त जैन ने बताया कि वाहन डीलरों को निर्देशित किया जाएगा कि वाहन खरीददारों एवं वर्कशॉप में आने वाले वाहन चालकों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दें और ऎसे स्टिकर छपवाकर चिपकाए जाएं। वर्कशॉप में आने वाले वाहनों एवं बेचे जाने वाले नये वाहनों को भी 1ः सोडियम हाईपोक्लोराईड से विसंक्रमित (Disinfect) करना सुनिश्चित करें।
जैन ने बताया कि अधिकारियों को इस कार्य में स्थानीय प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के साथ ही बस यूनियन आदि से सहयोग लेकर रोडवेज व प्राईवेट बस स्टैण्डों एवं सार्वजनिक परिवहन के चिन्हित स्थानों पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम से संबंधित दिशा-निर्देशों के होर्डिंग, बैनर लगवाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जिलों में समस्त वाहन ऑपरेटरों को भी कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में बरती जाने वाली सतर्कता बाबत निर्देश जारी करने को कहा गया है।
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