कोरोना संक्रमण : मास्क के संबंध में एडवाईजरी जारी
अजमेर, राजस्थान
कोरोना महामारी के मध्य नजर राज्य सरकार ने मास्क के उपयोग एवं निस्तारण के संबंध में एडवाईजरी जारी की है।
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग के संबंध में एडवाईजरी जारी की गई है। इसके अनुसार मास्क के संबंध में आमजन में कुछ भ्रांतियां है। सामान्य रूप सें यह भ्रम है कि यदि मास्क का उपयोग घर या घर के बाहर किया जाए तो वे सुरक्षित है। इस भ्रम के कारण बाजार में मास्क की कृत्रिम कमी हो सकती है। इसके साथ ही उपयोग किए हुए मास्क के समुचित निस्तारण की भी आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। उन्हें मास्क की आवश्यकता नहीं है। मास्क उपयोग इन व्यक्तियों में सुरक्षा की झूठी भावना पैदा कर सकता है। जिससे यह व्यक्ति सुरक्षा के अन्य उपायों जैसे हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना की उपेक्षा कर सकते है। चिकित्सा कर्मियों के अलावा मेडिकल मास्क का उपयोग कफ, खांसी या बुखार होने पर, चिकित्सक को दिखाने जाने पर, किसी बीमार, संक्रमित अथवा संदिग्ध व्यक्ति की देखभाल करने पर एवं इनके परिवार जनों को लगाने की आवश्यकता रहती है।
उन्होंने बताया कि मेडिकल मास्क का उपयोग एक बार में अधिकतम छः घण्टे तक ही किया जाना चाहिए। पहने हुए मेडिकल मास्क को बार-बार छूने सें बचना चाहिए। पहनने के दौरान मास्क गीला हो जाए तो उसे तत्काल बदलना चाहिए। मास्क को गर्दन में लटकाना बीमारियों को आमंत्रण देना है। मास्क को हटाते समय उसकी बाहरी सतह को छूने से बचना चाहिए। मास्क को हटाते समय पहले उसकी नीचे वाली डोरी खोले। उसके बाद उपर वाली डोरी खोली जानी चाहिए। उपयोग किए हुए मास्क का दुबारा उपयोग करने से बचना चाहिए। प्रयोग किए गए मास्क को निस्तारित करने से पूर्व विसंक्रमित करना आवश्यक है। इसके लिए पांच प्रतिशत ब्लीच सॉल्यूशन अथवा एक प्रतिशत हाईपोक्लाराईट सोल्यूशन का उपयोग किया जा सकता है। विसंक्रमित मास्क को जलाकर अथवा जमीन में गहरा दबा कर निस्तारित करना चाहिए।
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