कल से डेबिट-क्रेडिट कार्ड में होंगे बदलाव
डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक के नए नियम कल यानी 16 मार्च (सोमवार) से लागू हो जाएंगे। इन नियमों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने इस संबंध में जनवरी 2020 में अधिसूचना जारी की थी। यह नियम सभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड (फिजिकल और वर्चुअल) पर लागू होंगे।
हालांकि, यह नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी/फिरसे जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजेक्शन के लिए सक्रिय करें। नए नियम के अनुसार केवल अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी।
अगर ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इन सेवाओं को चालू कराना होगा।
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