अजमेर : कार्यापालक मजिस्ट्रेट नियुक्त, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निषेधाज्ञा लागू

अजमेर, राजस्थान 



विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण करने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अजमेर शहर के पुलिस थाना क्लॉक टावर अजमेर में कानून-शांति, सुरक्षा, सौहार्द बनाए रखने, धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता की  पालना सुनिश्चित कराने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।


     जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में लॉक डाउन के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार प्रथम अजमेर (9828808287) को कार्यपालक मजिस्ट्रेट तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त कर निर्देशित किया गया है कि वे संबंंधित पुलिस वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारी से सम्पर्क/समन्वय स्थापित करते हुए अपनी ड्यूटी अंजाम देगे तथा कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अजेमर, पुलिस प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग को देगे।


 


कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निषेधाज्ञा लागू


कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के साथ जनहानि से बचने के लिए अजमेर शहर के  विभिन्न क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है।


     अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) विशाल दवे ने बताया की भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्र्गत मानव जीवन की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के खतरे को मध्यनजर रखते हुए पुलिस थाना क्लाक टावर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र (डिग्गी बाजार, प्लाजा सिनेमा, मेजिस्टिक सिनेमा, पड़ाव, केसरगंज) में पुलिस थाना कोतवाली के क्षेत्र (आगरा गेट से होते हुए पृथ्वीराज मार्ग, गांधी भवन से नला बाजार से मूंदड़ी मौहल्ला से खारी कुई से महेश मेडिकल से खजाना गली से नया बाजार से आगरा गेट से महावीर सर्किल तक) एवं पुलिस थाना दरगाह के क्षेत्र (डिग्गी बाजार से शीशाखान से पीर रोड से खादिम मौहल्ला से पन्नी ग्राम चौक से दरगाह से झालरा से त्रिपोलिया गेट से दरगाह की तरफ का भीतरी क्षेत्र से मोती कटला से फूल गली से रगत्या गली से महेश मेडिकल तक) पुलिस थाना गंज के क्षेत्र (़ऋषि घाटी, नागफणी, दरगाह बाईपास मार्ग/नई सड़क तक) निषेधाज्ञा लागू की गई है।


     उन्होंने बताया कि इस निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए इन क्षेत्रों में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नही करेंगे। इन क्षेत्रों में अवस्थित समस्त व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान,फैक्ट्री (चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर) शिक्षण संस्थाओं, रेस्टोरेन्ट, होटल, खोमचे खाने पीने इत्यादि की वस्तु रखने वाले ठेले मांस विक्रय केन्द्र, दुकाने एवं फेरी वाले बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियां रैली, जुलूस सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी ।


     उन्होंने बताया कि इस क्षेत्राेंं के व्यवसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मण्डी प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे 7 बजे तक ही खुल सकेंगे। इस हेतु आयुक्त नगर निगम  एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एक संयुक्त टीम गठित करके सब्जी मण्डी एवं प्रतिष्ठानों में जन साधारण में संक्रमण न हो, इस बाबत सेनेटाइजर व मास्क का उपयोग की सुनिश्चिता करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पाये, इसकी सुनिश्चितता आयुक्त नगर निगम अजमेर करेंगे।


     उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान समस्त प्रकार के निजी, भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल्स का अवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।  निजी बसों एवं रोडवेज बसों के अजमेर शहरी क्षेत्र में प्रवेश पर निषेध रहेगा। समस्त कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखते हुए आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारियों के आवागमन हेतु कार्मिक को कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र मान्य होगा एवं उनके आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। साथ ही नगर निगम अजमेर के सफाई व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन परिवहन विभाग द्वारा अनुमत वाहन तथा उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।


     उन्होंने बताया कि समस्त अन्तर्राज्यीय आवागमन के साधनों पर इन क्षेत्रों में रूकने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पुलिस विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर अजमेर शहरी क्षेत्र के अन्दर आने एवं जाने वाले सभी रास्ताें पर एन्ट्री पॉइन्ट निर्धारित किये जाएंगे। परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्टस पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र में प्रवेश नही करें एवं शहर से बाहर नहीं जाने पाए। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी समस्त एन्ट्री पॉईन्टस पर यात्रियों को घर तक पहुंचाने के लिए समिति संख्या में ही सार्वजनिक वाहनों को अनुमति देंगे एवं उन वाहनों की जानकारी पुलिस विभाग को देेते हुए समुचित व्यवस्थार्थ एक टीम नियुक्त रखेंगे।


     उन्होंने बताया कि स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की चिकित्सा विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी तत्पश्चात जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सीमित संख्या में अनुमत सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ही यात्रियों के घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इस बाबत जिला परिवहन अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थानों पर समुचित व्यवस्था हेतु टीम नियुक्त की जाएगी। पुलिस विभाग, रसद विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा कालाबाजारी जमाखोरी एवं मूल्य वृद्वि के विरूद्व सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेंगी। शहर के समस्त चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए संस्थान उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।


     उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों के निवासियों को सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/कार्मिक द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग किया जाएगा। समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन व दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। किन्तु प्रबंधन द्वारा साफ सफाई एवं पूजा अर्चना के लिए अधिकतम पांच व्यक्तियों से कम ही रहेंगे एवं वे भी दूर-दूर रहेंगे एवं मास्क, गल्ब्स व सेनेटाईजर इत्यादि का प्रयोग करेंगे एवं इसकी सुनिश्चितता करेगे। खाद्य सामग्री, मेडिकल टीम, सफाई कर्मी, मीडिया तथा आवश्यक सेवाओं के वाहन इस आदेश से मुक्त रहेंगे।


     उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा आदेश की पालना का उत्तरदायित्व पुलिस विभाग, तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चिकित्सा विभाग, नगर निगम एवं परिवहन विभाग का संयुक्त रूप से होगा जो नियमित रूप से औचक निरीक्षण करते हुए पालना सुनिश्चित कराएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जन सुरक्षा एवं जनहित के मध्यनजर आदेश को अक्षरशः एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।


     उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने का निर्देश दिए गए है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम  1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा।





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