सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्मांतरण रोकने का कानून बनाना संसद का काम
धर्मांतरण के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में अपील की गई कि अदालत केंद्र सरकार को इसे रोकने के लिए कानून बनाने के लिए कहे। हालांकि, अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि कानून बनाना संसद का काम है, कोर्ट का नहीं।
बता दें कि याचिकाकर्ता ने जल्द से जल्द धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की अपील की थी।
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