सुप्रीम कोर्ट का SC/ST एक्ट पर बड़ा फैसला, अब FIR दर्ज होते ही होगी गिरफ्तारी
एससी/एसटी संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुईl सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया हैl कोर्ट ने एससी/एसटी (अत्याचारों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा हैl इसका मतलब है कि अगर एससी/एसटी एक्ट में किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो सकती हैl
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रवींद्र भट्ट की पीठ ने 2-1 से फैसला सुनाया हैl कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच जरूरी नहीं हैl इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगाl हालांकि अगर केस बहुत जरूरी हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता हैl
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