राजस्थान : नर्स II और एएनएम भर्ती-2018 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जयपुर, राजस्थान।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही नर्स ग्रेड द्वितीय और ए एन एम भर्ती 2018 पर रोक लगा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू वर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश दिये है।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट आर पी सैनी और सुदेश कसाना ने अदालत को बताया कि विभाग ने एससी/एसटी के अभ्यर्थियों द्वारा अपने वर्ग में आवेदन के बावजूद उन्हें सामान्य वर्ग में शामिल किया गया है। विभाग की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मुकुल शर्मा के जवाब से अदालत संतुष्ट नही हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस एस पी शर्मा 17 फरवरी तक दोनो भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिये है।
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