राजस्थान : गत सरकार द्वारा बंद किये गये प्राथमिक विधालय पुनः चालू करेंगे - शिक्षा राज्य मंत्री
जयपुर, राजस्थान
शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार नियम के विपरीत बंद किये गये विद्यालयों को विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होने पर इसी सत्र से पुनः खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलक्टर और उप खण्ड अधिकारी स्तर पर समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे गये हैं।
डोटासरा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 19 हजार 754 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। गत सरकार द्वारा 22 हजार 200 प्राथमिक विद्यालय बंद एवं समन्वित किये गये थे। इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर अथवा एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने के मापदण्ड पूरे करने पर इन्हें नये सत्र में पुनः खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इनके अतिरिक्त नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवनों की मांग हुई तो सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जायेगा।
इससे पहले विधायक रामलाल शर्मा के मूूल प्रश्न के जवाब में डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2019-2020 में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई, जिसमें से शैक्षिक सत्र 2019-2020 में कुल दो नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमास जाटान तथा बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुण्डफला ढोढिया खोला गया है।
डोटासरा ने बताया कि इन नवीन खोले गये प्राथमिक विद्यालयों में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमास जाटान, ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर को भूमि आवंटित की जा चुकी है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुण्डफला ढोढिया, ब्लॉक आनंदपुरी जिला बांसवाड़ा वर्तमान में असेफा भवन में संचालित किया जा रहा है। भूमि आवंटन के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन हेतु एकमुश्त राशि आहरण वितरण अधिकारी को जारी की जाती है।
डोटासरा ने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों के ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर्ल) सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार आवश्यक प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देश पर प्रदेश में पूर्व सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के विरूद्ध बंद किये गये 978 विद्यालयों को फिर से खोले जाने के शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किये हैं।
डोटासरा ने बताया कि मुख्ययमंत्री अशोक गहलोत की जनघोषणा के अंतर्गत गत सरकार द्वारा एकीकरण के नाम पर बंद किए गए विद्यालयों को जन हित मे फिर से प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलक्टर और उप खण्ड अधिकारी स्तर पर समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे गये हैं।
उन्होेंने कहा कि इसी कड़ी में पूर्व सरकार द्वारा बद किये गये 495 प्रारंभिक और 483 माध्यमिक विद्यालयों को फिर से खोले जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार ने 483 ऎसे विद्यालय जिनको पूर्व सरकार ने आरटीई नियमो के विरूद्ध माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एकीकृत (मर्ज) किया था, उन्हें तथा 495 ऎसे विद्यालय जिन्हें प्रारम्भिक विद्यालयों में मर्ज किया गया था, उन्हें फिर से प्रारंभ किये जाने के आदेश जारी किये गये है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार नियम के विपरीत बहुत सारे विद्यालयो को बंद कर दिया गया था। बंद किए गए विद्यालयों को सत्र, 2020-21 से संचालित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में 19 हजार 754 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। गत सरकार द्वारा 22 हजार 200 प्राथमिक विद्यालय बंद एवं समन्वित किये गये थे। इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर अथवा एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने के मापदण्ड पूरे करने पर इन्हें नये सत्र में पुनः खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इनके अतिरिक्त नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवनों की मांग हुई तो सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि समन्वित किया गया स्कूल भवन किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया है तो उसको मुक्त करवाकर विद्यालय उसी भवन में संचालित किया जाएगा।
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