अधिकारी/ कर्मचारी कार्यालय समय में कार्यस्थल नहीं छोड़ सकेंगे - जिला कलेक्टर
अजमेर, राजस्थान
समस्त विभागों में मूवमेंट रजिस्टर संधारित करने होंगे
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि वे प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशानुसार समस्त सरकारी कार्यलयों में समय की पाबंदी एवं कार्यस्थलों पर आवागमन पंजिका (मूवमेंट रजिस्टर) का संधारण करें।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि समस्त राजकीय विभाग / राजकीय निगम/ बोर्ड/ स्वायतशाषी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं की बिना अनुमति एवं मूवमेंट रजिस्टर में इन्द्राज किए कोई भी कर्मचरी कार्यस्थल नही छोड़ेंगे। अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यलय समय 9.30 प्रातः से सायं 6 बजे तक (दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे के अलावा) अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे तथा राजकार्य त्वरित गति से सम्पादित करेंगे। यदि कोई कर्मचारी कार्यस्थल छोड़ता है तो उसे आवागमन पंजिका में अनुमति लेकर इन्द्राज करना होगा। बिना अनुमति तथा आवागमन पंजिका में इन्द्राज किए कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल नही छोड़ेगा।
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